दुमका: सरकार लगातार ये अपील करती है कि जो व्यक्ति सक्षम हैं वह गरीबों को मिलने वाले राशन को न हड़पे. अगर वह ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. सरकार के इस अपील के बाद भी काफी संख्या में ऐसे सक्षम लोग हैं जो गरीबों का राशन लेने से बाज नहीं आते. ऐसा ही एक मामला दुमका के सदर प्रखंड के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा की जांच में सामने आया है. जिसके बाद बीडीओ ने उसपर कार्रवाई की है.
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जानकारी के अनुसार, शिकायत मिलने पर दुमका प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा मुड़भंगा पंचायत के चिरुडीह गांव निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि चिरुडीह गांव के समसुल हक अंत्योदय राशन कार्ड के जरिए गलत तरीके से राशन ले रहा है. बीडीओ ने जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया गया कि समसुल हक का शिकारीपाड़ा में शानदार मकान है और उसका बेटा इंजिनियर है. ग्रामीणों ने ये भी बताया कि समसुल के घर एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी है. जानकारी मिलते ही बीडीओ ने तुरंत इसकी जांच भी कराई और मामले को सही पाया.
दुमका के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आरोपी के अंत्योदय राशनकार्ड को रद्द करने के साथ-साथ अभी तक उठाए गए राशन की वसूली भी करने को कहा है. जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने समसुल हक को नोटिस भी दिया है. जिसमें झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश 2019 ) के कंडिका 7 के तहत 12 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 99 हजार 839 रुपए एक सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. जमा नहीं करने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह अंत्योदय योजना का लाभ ले रहा है जो कि अत्यंत गरीबों को मिलता है. इसमें 35 किलोग्राम अनाज लाभुक को मुफ्त दिया जाता है.