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दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कैद की सजा, 2019 में हुई थी वारदात

दुमका में पहाड़िया किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष की कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Court sentenced 25 years imprisonment for raping teenager
Court sentenced 25 years imprisonment for raping teenager
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Published : Aug 26, 2022, 10:32 PM IST

दुमका: गोपीकांदर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय पहाड़िया छात्रा से हुए दुष्कर्म के मामले में दुमका के पोक्सो कोर्ट ने आरोपी दो बच्चों के पिता को 25 साल कैद की सुजा सुनायी है (25 years imprisonment for raping teenager in dumka ). प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट रमेश चंद्रा के न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में भादवि की धारा 376 (3) के तहत जिले के गोपीकांदर निवासी श्यामसुंदर मंडल को दोषी करार दिया.

न्यायालय ने दोषी को पोक्सों एक्ट के तहत 25 साल सजा और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने के स्थिति में दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. न्यायालय ने एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत दो साल की सजा और 10 हजार जुर्माना सुनाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में पीड़िता सहित 11 गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज की गयी.

क्या है पूरा मामला: यह पूरा मामला गोपीकांदर थाना क्षेत्र में 1 सितंबर 2019 को हुई थी. 10वीं कक्षा की छात्रा 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने बताया था कि वह घटना के दिन वह अपनी बहन की बेटी से मिलने गांव गई थी, जब वह लौट रही थी तो रास्ते मे आरोपी युवक श्याम सुंदर ने गोपीकांदर के पास गोबिंदपुर-साहिबगंज हाइवे के झरना के पास बने पुलिया के नीचे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. खून से लथपथ पीड़िता घर पहुंची और फिर उसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया.

घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार हुआ था श्याम सुंदर: इस मामले में पुलिस ने आरोपी श्यामसुंदर मंडल को 03 सितम्बर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. वह गोपीकांदर थाना इलाके का ही रहने वाला है और उसके दो बच्चे भी हैं. इस केस में बचाव पक्ष से बहस अधिवक्ता सपन कुमार मंडल ने पैरवी की जबकि अभियोजन की ओर से पीड़िता का पक्ष अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने रखा. न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई है.

दुमका: गोपीकांदर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय पहाड़िया छात्रा से हुए दुष्कर्म के मामले में दुमका के पोक्सो कोर्ट ने आरोपी दो बच्चों के पिता को 25 साल कैद की सुजा सुनायी है (25 years imprisonment for raping teenager in dumka ). प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट रमेश चंद्रा के न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में भादवि की धारा 376 (3) के तहत जिले के गोपीकांदर निवासी श्यामसुंदर मंडल को दोषी करार दिया.

न्यायालय ने दोषी को पोक्सों एक्ट के तहत 25 साल सजा और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने के स्थिति में दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. न्यायालय ने एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत दो साल की सजा और 10 हजार जुर्माना सुनाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में पीड़िता सहित 11 गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज की गयी.

क्या है पूरा मामला: यह पूरा मामला गोपीकांदर थाना क्षेत्र में 1 सितंबर 2019 को हुई थी. 10वीं कक्षा की छात्रा 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने बताया था कि वह घटना के दिन वह अपनी बहन की बेटी से मिलने गांव गई थी, जब वह लौट रही थी तो रास्ते मे आरोपी युवक श्याम सुंदर ने गोपीकांदर के पास गोबिंदपुर-साहिबगंज हाइवे के झरना के पास बने पुलिया के नीचे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. खून से लथपथ पीड़िता घर पहुंची और फिर उसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया.

घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार हुआ था श्याम सुंदर: इस मामले में पुलिस ने आरोपी श्यामसुंदर मंडल को 03 सितम्बर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. वह गोपीकांदर थाना इलाके का ही रहने वाला है और उसके दो बच्चे भी हैं. इस केस में बचाव पक्ष से बहस अधिवक्ता सपन कुमार मंडल ने पैरवी की जबकि अभियोजन की ओर से पीड़िता का पक्ष अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने रखा. न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई है.

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