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दुमकाः साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 5 नक्सलियों को किया बरी, फिर भी खानी होगी जेल की हवा

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Published : Jan 16, 2020, 11:25 PM IST

शिकारीपाड़ा में नक्सली हमला में बीएसएफ के दो जवानों दिनेश कुमार और धर्मवीर सिंह की मौत मामले में हार्डकोर नक्सली प्रवीर दा सहित 5 नक्सलियों को बरी कर दिया गया है.

five naxalites for lack of evidence in dumka
पांच नक्सली बरी

दुमका: साल 2009 में शिकारीपाड़ा में नक्सली हमला में बीएसएफ के दो जवानों दिनेश कुमार और धर्मवीर सिंह की मौत मामले में हार्डकोर नक्सली प्रवीर दा सहित 5 नक्सलियों को बरी कर दिया गया है. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवाशीष महापात्रा की अदालत ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में 5 नक्सलियों को केस से बरी करने का आदेश सुनाया. इनमें प्रवीर दा, रामलाल राय, पंचानंद राय, फिलमेन किस्कू और अवध किशोर यादव शामिल है.

नहीं हो सकेगी रिहाई
भले ही गुरुवार की सुनवाई में इन्हें रिहाई मिली पर दूसरे केसों में जेल में बंद रहने के कारण किसी भी नक्सली की रिहाई नहीं हो सकेगी. गौरतलब है कि इस मामले में रिहा हुए हार्डकोर नक्सली प्रवीर दा को पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार की हत्याकांड में फांसी की सजा हो चुकी है.

दुमका: साल 2009 में शिकारीपाड़ा में नक्सली हमला में बीएसएफ के दो जवानों दिनेश कुमार और धर्मवीर सिंह की मौत मामले में हार्डकोर नक्सली प्रवीर दा सहित 5 नक्सलियों को बरी कर दिया गया है. चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवाशीष महापात्रा की अदालत ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में 5 नक्सलियों को केस से बरी करने का आदेश सुनाया. इनमें प्रवीर दा, रामलाल राय, पंचानंद राय, फिलमेन किस्कू और अवध किशोर यादव शामिल है.

नहीं हो सकेगी रिहाई
भले ही गुरुवार की सुनवाई में इन्हें रिहाई मिली पर दूसरे केसों में जेल में बंद रहने के कारण किसी भी नक्सली की रिहाई नहीं हो सकेगी. गौरतलब है कि इस मामले में रिहा हुए हार्डकोर नक्सली प्रवीर दा को पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार की हत्याकांड में फांसी की सजा हो चुकी है.

Intro:दुमका -
प्रवीर दा समेत 5 नक्सली साक्ष्य के अभाव में बरी , बरी होने बाद भी कोई रिहा नहीं होगा, दूसरे केसों में है बंद

दुमका -

दुमका-
2009 में शिकारीपाड़ा में नक्सली हमला में बीएसएफ के दो जवानों दिनेश कुमार और धर्मवीर सिंह की मौत मामले में आरोपी हार्ड कोर नक्सली प्रवीर दा सहित 5 नक्सलियों को बरी कर दिया गया है । चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवाशीष महापात्रा की अदालत ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में जिन 5 नक्सलियों को बरी करने का आदेश सुनाया उनमें प्रवीर दा , रामलाल राय, पंचानंद राय, फिलमेन किस्कू और अवध किशोर यादव शामिल है।
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नहीं हो सकेगी रिहाई ।
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भले ही आज की सुनवाई में इन्हें रिहाई मिली पर दूसरे केसों में जेल में बंद रहने के कारण किसी भी नक्सली की रिहाई नहीं हो सकेगी । गौरतलब है कि इस मामले मे रिहा हुए हार्डकोर नक्सली प्रवीर दा को पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या कांड में फांसी की सजा हो चुकी है ।

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