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धनबाद में नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा - झारखंड न्यूज

धनबाद में गैंगरेप के दो दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. दोनों को 20-20 साल की सजा हुई है.

कोर्ट से बाहर निकलते अपराधी
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Published : Feb 14, 2019, 6:02 PM IST

धनबाद: नाबालिग लड़की से के साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये के जुर्माना भी वसूलने का अदालत ने फैसला दिया है. पोक्सो के स्पेशल जज राजकमल मिश्रा की अदालत में यह फैसला सुनाया है.

कोर्ट से बाहर निकलते अपराधी और जानकारी देते वकील
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बलियापुर के सामलापुर के रहने वाले राकेश महतो उर्फ आकाश महतो और लंबू महतो को गैंगरेप के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. दोनों दोषी युवकों को अदालत ने 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25हजार जुर्माना राशि वसूलने का आदेश अदालत ने दिया है.


अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया गया था. 23 अप्रैल 2018 को आरोप गठित कर अदालत ने गवाही शुरू कराई थी. स्पीडी ट्रायल कर दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.


बता दें कि पीड़िता की मां की शिकायत पर 18 जनवरी 2018 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पीड़िता की मां ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया था कि 17 जनवरी 2018 को उनकी बेटी घर से सहेली के साथ पहाड़पुर मेला देखने के लिए गई थी. लेकिन रात तक वह घर नहीं लौटी. सुबह लड़की बेहोशी की हालत में एक स्कूल में पड़ी मिली थी.

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धनबाद: नाबालिग लड़की से के साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये के जुर्माना भी वसूलने का अदालत ने फैसला दिया है. पोक्सो के स्पेशल जज राजकमल मिश्रा की अदालत में यह फैसला सुनाया है.

कोर्ट से बाहर निकलते अपराधी और जानकारी देते वकील
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बलियापुर के सामलापुर के रहने वाले राकेश महतो उर्फ आकाश महतो और लंबू महतो को गैंगरेप के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. दोनों दोषी युवकों को अदालत ने 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25हजार जुर्माना राशि वसूलने का आदेश अदालत ने दिया है.


अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया गया था. 23 अप्रैल 2018 को आरोप गठित कर अदालत ने गवाही शुरू कराई थी. स्पीडी ट्रायल कर दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.


बता दें कि पीड़िता की मां की शिकायत पर 18 जनवरी 2018 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पीड़िता की मां ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया था कि 17 जनवरी 2018 को उनकी बेटी घर से सहेली के साथ पहाड़पुर मेला देखने के लिए गई थी. लेकिन रात तक वह घर नहीं लौटी. सुबह लड़की बेहोशी की हालत में एक स्कूल में पड़ी मिली थी.

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Intro:धनबाद।नाबालिग लड़की से के साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20- 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।साथी ही 25-25 हजार के जुर्माना भी वसूलने का अदालत ने फैसला दिया है। पोक्सो के स्पेशल जज राजकमल मिश्रा की अदालत में यह फैसला सुनाया है।


Body:बलियापुर के सामलापुर के रहने वाले राकेश महतो उर्फ आकाश महतो और लंबू महतो को गैंगरेप के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोनों दोषी युवकों को अदालत ने 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है।साथी ही 25-25हजार जुर्माना राशि वसूलने का आदेश अदालत ने दिया है।अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया गया था। 23 अप्रैल 2018 को आरोप गठित कर अदालत ने गवाही शुरू कराई थी। स्पीडी ट्रायल कर दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

बता दें कि पीड़िता की मां की शिकायत पर 18 जनवरी 2018 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता माँ ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया था की 17 जनवरी 2018 को उनकी बेटी पहाड़पुर मेला देखने के लिए गई थी घर से सहेली के साथ गई थी।लेकिन रात तक वह घर नहीं लौटी।सुबह लड़की बेहोशी की हालत में एक स्कूल में पड़ी मिली थी।


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