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धनबाद: तीन दुकानदारों पर लगा जुर्माना, जांच में मानकों के अनुसार नहीं मिली मिठाई की गुणवत्ता

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Published : Oct 7, 2020, 7:47 PM IST

धनबाद के तीन मिठाई दुकानदार गोविंदा स्वीट्स, श्याम स्वीट्स और राधिका स्वीट्स पर उपायुक्त ने जुर्माना लगाया है. उपायुक्त ने कहा है कि जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ रकम की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी.

Three sweet shopkeepers fined in Dhanbad
डीसी कार्यालय

धनबाद: न्यायिक अधिकारी सह उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने झरिया के गोविंदा स्वीट्स पर 15,000 और सुसनीलेवा के श्याम स्वीट्स और राधिका स्वीट्स पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ रकम की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी.

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने श्याम स्वीट्स और गोविंदा स्वीट्स से खोवा और राधिका स्वीट्स से खोवा बरफी के नमूने जांच के लिए गए थे. सभी नमूनों को राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम, रांची में जांच के लिए भेजा गया था. जांच के क्रम में श्याम स्वीट्स और गोविंदा स्वीट्स का खोवा मानक के अनुरूप नहीं मिले. राधिका स्वीट्स की खोवा बर्फी में मानक से अधिक मिल्क फैट पाया गया.

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तीनों दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधान के उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि राष्ट्रीयकृत के क्रोस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी. इसके साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.

धनबाद: न्यायिक अधिकारी सह उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने झरिया के गोविंदा स्वीट्स पर 15,000 और सुसनीलेवा के श्याम स्वीट्स और राधिका स्वीट्स पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ रकम की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी.

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने श्याम स्वीट्स और गोविंदा स्वीट्स से खोवा और राधिका स्वीट्स से खोवा बरफी के नमूने जांच के लिए गए थे. सभी नमूनों को राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम, रांची में जांच के लिए भेजा गया था. जांच के क्रम में श्याम स्वीट्स और गोविंदा स्वीट्स का खोवा मानक के अनुरूप नहीं मिले. राधिका स्वीट्स की खोवा बर्फी में मानक से अधिक मिल्क फैट पाया गया.

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तीनों दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधान के उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि राष्ट्रीयकृत के क्रोस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी. इसके साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.

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