धनबाद: नाबालिग के साथ दुष्कर्म और बाद में शादी से इनकार करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार जुर्माना की राशि वसुलने का आदेश दिया है. जबकि इस मामले में शामिल आरोपी के माता-पिता और मामा को चेतावनी देते हुए अदालत ने बरी कर दिया है.
12 साल की सजा
शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र शर्मा की अदालत ने बलियापुर थाना क्षेत्र के रहनेवाले आरोपी ईश्वर हांसदा को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और बाद में शादी से इनकार करने के मामले में 12 साल की सजा सुनाई और 50 हजार जुर्माना वसुलने का आदेश दिया.
2015 का मामला
बता दें कि 27 मई 2015 को पीड़िता अपने घर पर अकेली थी. लड़की को अकेला देख ईश्वर हांसदा घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया. इस दौरान पीड़िता के माता-पिता घर पर पहुंच गए. ईश्वर पीड़िता के माता-पिता से माफी मांगते हुए शादी के लिए राजी हो गया.
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शादी से इनकार
वहीं, लड़के के परिजनों ने भी शादी के लिए हामी भरी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया. पीड़िता द्वारा इस मामले में कोर्ट में सीपी केस किया गया था. कोर्ट के आदेश पर स्थानीय थाना ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया.