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धनबाद: सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर होगी 6 महीने की जेल, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन

धनबाद जिला प्रशासन ने सरकारी और गैर सरकारी परिसर या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर नई गाइडलाइन जारी की है. तंबाकू या कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने वालों के विरुद्ध छह महीने की कैद या 200 रुपए जुर्माने का आदेश उपायुक्त अमित कुमार ने दिया है.

Jail for spitting in public places in dhanbad
धनबाद
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Published : Apr 9, 2020, 4:30 PM IST

धनबाद: कोरोना के कहर ने चारों और कोहराम मचा रखा है. पूरा विश्व त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा है. झारखंड में भी लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता का विषय बन गया है. इसको लेकर प्रतिदिन नई-नई गाइडलाइन भी जारी हो रही है.

गुरुवार को धनबाद जिला प्रशासन ने सरकारी और गैर सरकारी परिसर या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर नई गाइडलाइन जारी की है. तंबाकू या कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने वालों के विरुद्ध छह महीने की कैद या 200 रुपए जुर्माने का आदेश उपायुक्त अमित कुमार ने दिया है.

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है. इसलिए जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या गार्ड इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें: कोरोना की दहशतः रोड पर घंटों पड़े रहे नोट के बंडल, किसी ने भी छूने की नहीं उठाई जहमत

उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त सहित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सभी सरकारी/गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया है.

धनबाद: कोरोना के कहर ने चारों और कोहराम मचा रखा है. पूरा विश्व त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा है. झारखंड में भी लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता का विषय बन गया है. इसको लेकर प्रतिदिन नई-नई गाइडलाइन भी जारी हो रही है.

गुरुवार को धनबाद जिला प्रशासन ने सरकारी और गैर सरकारी परिसर या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर नई गाइडलाइन जारी की है. तंबाकू या कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने वालों के विरुद्ध छह महीने की कैद या 200 रुपए जुर्माने का आदेश उपायुक्त अमित कुमार ने दिया है.

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है. इसलिए जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या गार्ड इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी.

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उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त सहित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सभी सरकारी/गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया है.

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