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डॉन फहीम खान और उसके पुत्र को अदालत ने किया बरी, दहशत फैलाने के लिये फायरिंग करने का था आरोप

धनबाद कोर्ट से डॉन फहीम खान और उसके पुत्र को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में उन्हें बरी कर दिया है.

Don Faheem Khan
डॉन फहीम खान और उसके पुत्र को अदालत ने किया बाइज्जत बरी
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Published : May 28, 2022, 6:29 PM IST

धनबादः गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से चर्चित डॉन फहीम खान और उसके पुत्र इकबाल खान को शनिवार को धनबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है. फहीम खान पर जेल में रहकर रंगदारी मांगने और इकबाल पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप था.

यह भी पढ़ेंःप्रिंस खान की धमकी पर फहीम खान ने कहा- 40 साल से मिलती आ रही धमकी ऐसी धमकी

बैंक मोड़ थाने (Bank More Police Station) में फहीम खान के खिलाफ रंगदारी मांगने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह प्राथमिकी 11 दिसंबर 2013 को बैंक मोड़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी रमेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में पुलिस ने आरोप लगाया था कि जेल में बंद फहीम की ओर से ठेकेदारों और कारोबारियों से रंगदारी की मांग की जा रही है. इससे कारोबारियों में दहशत है. वहीं, इकबाल खान के खिलाफ 26 फरवरी 2016 को बैंक मोड़ थाने के तत्‍कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि 26 फरवरी की शाम 7:00 बजे इकबाल खान ने वासेपुर-आरा मोड़ के पास छह राउंड फायरिंग की थी. दोनों मामलों में आरोप साबित नहीं हो सका.

इकबाल खान ने कहा कि झूठा आरोप लगाकर एफआईआर किया गया था, जिसमें न्यायायल ने बरी कर दिया है. प्रिंस खान को लेकर इकबाल ने कहा कि बिल में छुप कर पुलिस और हमको धमकी दे रहा है. उन्होंने कहा कि प्रिंस को दम है तो सामने आए. उन्होंने कहा कि अब मेरे किसी व्यक्ति का थोड़ा भी नुकसान हुआ, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा.

धनबादः गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से चर्चित डॉन फहीम खान और उसके पुत्र इकबाल खान को शनिवार को धनबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है. फहीम खान पर जेल में रहकर रंगदारी मांगने और इकबाल पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप था.

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बैंक मोड़ थाने (Bank More Police Station) में फहीम खान के खिलाफ रंगदारी मांगने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह प्राथमिकी 11 दिसंबर 2013 को बैंक मोड़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी रमेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में पुलिस ने आरोप लगाया था कि जेल में बंद फहीम की ओर से ठेकेदारों और कारोबारियों से रंगदारी की मांग की जा रही है. इससे कारोबारियों में दहशत है. वहीं, इकबाल खान के खिलाफ 26 फरवरी 2016 को बैंक मोड़ थाने के तत्‍कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि 26 फरवरी की शाम 7:00 बजे इकबाल खान ने वासेपुर-आरा मोड़ के पास छह राउंड फायरिंग की थी. दोनों मामलों में आरोप साबित नहीं हो सका.

इकबाल खान ने कहा कि झूठा आरोप लगाकर एफआईआर किया गया था, जिसमें न्यायायल ने बरी कर दिया है. प्रिंस खान को लेकर इकबाल ने कहा कि बिल में छुप कर पुलिस और हमको धमकी दे रहा है. उन्होंने कहा कि प्रिंस को दम है तो सामने आए. उन्होंने कहा कि अब मेरे किसी व्यक्ति का थोड़ा भी नुकसान हुआ, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा.

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