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Section 144 In Dhanbad: 2 जनवरी तक धनबाद में अनुमंडल में निषेधाज्ञा, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई - एपिडेमिक डिजीज एक्ट

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा लगाई गई है. यह निषेधाज्ञा 2 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी. इसका उल्लंघन करने पर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Section 144 In Dhanbad
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Published : Dec 31, 2021, 7:29 AM IST

धनबादः कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर और लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एहतियातन कड़े कदम उठाए हैं. धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा लगाई गई है. यह निषेधाज्ञा 2 जनवरी की आधी रात तक प्रभावी रहेगी.

ये भी पढ़ेंः Jharkhand Corona Update: झारखंड में एक दिन में मिले 482 कोरोना के नए मामले, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी हुईं संक्रमित

धनबाद अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने 30 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि से 2 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि तक पूरे धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा लगाई है. जिसमें कुछ शर्त भी निहित हैं. इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि से 2 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि तक जिले के सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों सहित पूरे धनबाद अनुमंडल में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा. कोई कोरोना वायरस से पीड़ित हो या कोई कोरोना वायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनावायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले में प्रवेश किए हो, वैसे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे. संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों को यथाशीघ्र जिलास्तरीय, प्रखंडस्तरीय या पंचायतस्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा. उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और द एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

धनबादः कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर और लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एहतियातन कड़े कदम उठाए हैं. धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा लगाई गई है. यह निषेधाज्ञा 2 जनवरी की आधी रात तक प्रभावी रहेगी.

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धनबाद अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने 30 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि से 2 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि तक पूरे धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा लगाई है. जिसमें कुछ शर्त भी निहित हैं. इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि से 2 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि तक जिले के सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों सहित पूरे धनबाद अनुमंडल में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा. कोई कोरोना वायरस से पीड़ित हो या कोई कोरोना वायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनावायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले में प्रवेश किए हो, वैसे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे. संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों को यथाशीघ्र जिलास्तरीय, प्रखंडस्तरीय या पंचायतस्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा. उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और द एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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