धनबाद: अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने जिले के सभी मिठाई उत्पादकों, विक्रेताओं, खाद्य तेल उत्पादकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं को एफएसएसएआइ (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी मिठाई उत्पादकों और विक्रेताओं को डिब्बे में पैक्ड या खुली मिठाइयों को प्रदर्शित करने वाले ट्रे या थाल पर ‘बेस्ट बिफोर डेट’ (इस तारीख से पहले उपयोग करें), मिठाई का नाम, मूल्य, निर्माण तारीख प्रदर्शन करना अनिवार्य है.
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सभी खाद्य तेल उत्पादकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं को सरसों तेल में कोई अन्य तेल मिलाना निषिद्ध है.। सरसों तेल 100 प्रतिशत शुद्ध बेचना अनिवार्य है. ब्लेनडेड आइल (मिश्रित तेल) में सरसों तेल मिलाकर बेचना वर्जित है.
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उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने वाले उत्पादकों या विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की संगत धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी.