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हिट एंड रन मामले में 6 पीड़ितों को मिला मुआवजा, अकाउंट में ट्रांसफर की गई राशि - हिट एंड रन केस

अज्ञात वाहन की चपेट में आने वाले मृतकों और घायल को मुआवजा की राशि दी गई है. बता दें कि सड़क दुर्घटना में मृत धनबाद थाना क्षेत्र के स्वर्गीय वीरू सिंह, सलानपुर (पश्चिम बंगाल) के स्वर्गीय बिरेन महतो और स्वर्गीय नरेंद्रनाथ महतो, झरिया थाना के राजू साव, बक्सर (बिहार) के राजू रंजन के परिजनों को 25-25 हजार रुपए और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल राजगंज के अभिषेक कुमार उपाध्याय को 12,500 रुपए का मुआवजा दिया गया.

6 victims received compensation in hit and run case in dhanbad, Compensation received after road accident in Dhanbad, news of Transport Department Jharkhand government, धनबाद में हिट एंड रन मामले में 6 पीड़ितों को मिला मुआवजा, धनबाद में सड़क दुर्घटना के बाद मिला मुआवजा, परिवहन विभाग झारखंड सरकार की खबरें
डीटीओ ऑफिस धनबाद
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Published : Aug 18, 2020, 6:53 PM IST

धनबाद: अज्ञात वाहन की चपेट में आने वाले मृतकों और घायल को मुआवजा की राशि दी गई है. सड़क दुर्घटना में पांच मृतकों के परिजनों और एक घायल को बैंक ट्रांसफर से मुआवजा दिया गया.

मुआवजा की राशि दी गई

सड़क दुर्घटना में मृत धनबाद थाना क्षेत्र के स्वर्गीय वीरू सिंह, सलानपुर (पश्चिम बंगाल) के स्वर्गीय बिरेन महतो और स्वर्गीय नरेंद्रनाथ महतो, झरिया थाना के राजू साव, बक्सर (बिहार) के राजू रंजन के परिजनों को 25-25 हजार रुपए और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल राजगंज के अभिषेक कुमार उपाध्याय को 12,500 रुपए का मुआवजा एनइएफटी के माध्यम से दिया गया.

ये भी पढ़ें- दो साल बाद परिवार के चेहरे पर लौटी मुस्कान, अफगानिस्तान में अपहृत मजदूर अब लौटेगा घर


हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान
बता दें कि परिवहन विभाग झारखंड सरकार में सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है. सड़क दुर्घटना में मौत होने पर 25 हजार और गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 निर्धारित किया गया है. वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश और मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा सेल (पीआईयू) टीम अज्ञात वाहन से दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो उसे चिह्नित करती है.

ये भी पढ़ें- नेतरहाट के छात्र रहे राकेश अस्थाना बने बीएसएफ में डीजी, जानें उनकी उपलब्धि

टीम स्थानीय थाना की मदद से मुआवजा दिलाती है
टीम स्थानीय थाना की मदद से मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दिलाने के लिए सड़क सुरक्षा की टीम अपने कार्यालय में इनका आवेदन तैयार कर और जरुरी कागजात के साथ संलग्न कर हिट एंड रन के लिए बनाई गई कमेटी के माध्यम से मुआवजा दिलाती है.

धनबाद: अज्ञात वाहन की चपेट में आने वाले मृतकों और घायल को मुआवजा की राशि दी गई है. सड़क दुर्घटना में पांच मृतकों के परिजनों और एक घायल को बैंक ट्रांसफर से मुआवजा दिया गया.

मुआवजा की राशि दी गई

सड़क दुर्घटना में मृत धनबाद थाना क्षेत्र के स्वर्गीय वीरू सिंह, सलानपुर (पश्चिम बंगाल) के स्वर्गीय बिरेन महतो और स्वर्गीय नरेंद्रनाथ महतो, झरिया थाना के राजू साव, बक्सर (बिहार) के राजू रंजन के परिजनों को 25-25 हजार रुपए और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल राजगंज के अभिषेक कुमार उपाध्याय को 12,500 रुपए का मुआवजा एनइएफटी के माध्यम से दिया गया.

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हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान
बता दें कि परिवहन विभाग झारखंड सरकार में सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है. सड़क दुर्घटना में मौत होने पर 25 हजार और गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 निर्धारित किया गया है. वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश और मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा सेल (पीआईयू) टीम अज्ञात वाहन से दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो उसे चिह्नित करती है.

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टीम स्थानीय थाना की मदद से मुआवजा दिलाती है
टीम स्थानीय थाना की मदद से मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दिलाने के लिए सड़क सुरक्षा की टीम अपने कार्यालय में इनका आवेदन तैयार कर और जरुरी कागजात के साथ संलग्न कर हिट एंड रन के लिए बनाई गई कमेटी के माध्यम से मुआवजा दिलाती है.

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