देवघर: लोकसभा चुनाव के दौरान बतौर महागठबंधन उम्मीदवार मैदान में उतरे जेवीएम पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. प्रदीप यादव पर पर यौन उत्पीड़न मामले में देवघर की एक अदालत ने आरोपी की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया.
यौन शोषण का है आरोप
इससे पहले मामले की सुनवाई के बाद एडीजे प्रथम की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि नगर महिला थाना कांड संख्या 13/19 मामले में जेवीएम की ही पूर्व महिला प्रवक्ता ने विधायक प्रदीप यादव पर छेड़छाड़ समेत तमाम आपत्तिजनक आरोपों की झड़ी लगाकर सनसनी फैला दी थी.
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अब झारखंड हाईकोर्ट पर नजर
बहरहाल, निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर इस मामले में प्रदीप यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब तत्काल राहत के लिए सबकी नजरें झारखंड हाईकोर्ट पर टिक गई है.