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विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका खारिज, यौन शोषण का है आरोप

जेवीएम पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदीप यादव पर जेवीएम की ही पूर्व महिला प्रवक्ता ने छेड़छाड़ समेत तमाम आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं.

प्रदीप यादव
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Published : Jun 18, 2019, 12:49 PM IST

देवघर: लोकसभा चुनाव के दौरान बतौर महागठबंधन उम्मीदवार मैदान में उतरे जेवीएम पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. प्रदीप यादव पर पर यौन उत्पीड़न मामले में देवघर की एक अदालत ने आरोपी की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया.

जानकारी देते प्रदीप यादव के वकील

यौन शोषण का है आरोप
इससे पहले मामले की सुनवाई के बाद एडीजे प्रथम की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि नगर महिला थाना कांड संख्या 13/19 मामले में जेवीएम की ही पूर्व महिला प्रवक्ता ने विधायक प्रदीप यादव पर छेड़छाड़ समेत तमाम आपत्तिजनक आरोपों की झड़ी लगाकर सनसनी फैला दी थी.

ये भी पढ़ें- ट्रेन के जरिए 100 साल के शहर को दर्शाने की अनोखी पहल, मिला नया LOOK

अब झारखंड हाईकोर्ट पर नजर
बहरहाल, निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर इस मामले में प्रदीप यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब तत्काल राहत के लिए सबकी नजरें झारखंड हाईकोर्ट पर टिक गई है.

देवघर: लोकसभा चुनाव के दौरान बतौर महागठबंधन उम्मीदवार मैदान में उतरे जेवीएम पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. प्रदीप यादव पर पर यौन उत्पीड़न मामले में देवघर की एक अदालत ने आरोपी की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया.

जानकारी देते प्रदीप यादव के वकील

यौन शोषण का है आरोप
इससे पहले मामले की सुनवाई के बाद एडीजे प्रथम की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि नगर महिला थाना कांड संख्या 13/19 मामले में जेवीएम की ही पूर्व महिला प्रवक्ता ने विधायक प्रदीप यादव पर छेड़छाड़ समेत तमाम आपत्तिजनक आरोपों की झड़ी लगाकर सनसनी फैला दी थी.

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अब झारखंड हाईकोर्ट पर नजर
बहरहाल, निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर इस मामले में प्रदीप यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब तत्काल राहत के लिए सबकी नजरें झारखंड हाईकोर्ट पर टिक गई है.

Intro:देवघर यौन शोषण मामले में बढ़ी प्रदीप यादव की मुश्किलें, निचली अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत।
Body:एंकर लकोसभा चुनाव के दौरान बतौर महागठबंधन उम्मीदवार मैदान में उतरे जेवीएम के पूर्व महासचिव और पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में देवघर की एक अदालत ने आरोपी की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले मामले की सुनवाई के बाद एडीजे प्रथम की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि, नगर महिला थाना कांड संख्या 13/19 मामले में जेवीएम की ही पूर्व महिला प्रवक्ता ने विधायक प्रदीप यादव पर छेड़छाड़ समेत तमाम आपत्तिजनक आरोपों की झड़ी लगाकर सनसनी फैला दी थी। बहरहाल, निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर इस मामले में प्रदीप यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब तत्काल राहत के लिए सबकी नजरें राँची हाइकोर्ट पर टिक गई है।Conclusion:बाइट अधिवक्ता प्रदीप यादव।
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