देवघर: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय के आदेशानुसार 12.04.2020 से जिला अंतर्गत तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर छह माह की सजा या 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान पारित किया गया है. इसके साथ ही उपायुक्त की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि खैनी और गुटखा खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है. ऐसे में जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है.यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी.
इसके अलावे उपायुक्त नैंसी सहाय ने वरीय अधिकारियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ सभी पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि सख्ती से कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ उल्लंघन करने वालो पर कड़ी कार्रवाई करें. उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. वर्तमान समय में इधर-उधर थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है.
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तंबाकू सेवन करने के बाद थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे- कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. इस स्थिति में (IPC) की धारा 268 और 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास या 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है.