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पश्चिम सिंहभूम में धारा 144 लागू, 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर होगी कार्रवाई

कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव और रोकथाम के लिए सरकार के आदेशानुसार जिले में संपूर्ण तालाबंदी को लागू किया है. इसके संदर्भ में जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने चाईबासा समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.

Section 144 applies in West Singhbhum
जानकारी देते हुए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक
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Published : Mar 23, 2020, 11:27 PM IST

चाईबासा: जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने धारा 144 लागू कर दिया है. समाहरणालय के सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित प्रेसवार्ता कर जानकारी दी गई.

उपायुक्त ने दिए निर्देश

राज्य सरकार ने वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूरे झारखंड राज्य में संपूर्ण तालाबंदी किया है. इसके तहत उपायुक्त ने जानकारी दी है कि आकस्मिक सेवा को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि जिले अंतर्गत पड़ने वाले तीनों अनुमंडल क्षेत्रों में एहतिहात के तौर पर धारा 144 लागू की गई है और एक साथ 5 या इससे अधिक आदमियों के जमा होने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है.

उपायुक्त ने कहा कि सभी नागरिक जहां तक हो अपने घरों में रहें और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर से बाहर आ सकते हैं लेकिन उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करना होगा. उपायुक्त ने जानकारी दी कि खाद्य सामग्री, किराना सामग्री, दूध, फल, सब्जी आदि के परिवहन और विक्रय को संपूर्ण तालाबंदी से मुक्त रखा गया है. ऐसे समस्त दुकानदारों से अपील की गई कि जहां तक संभव हो सके होम डिलीवरी के प्रचलन को बढ़ावा दें.

उपायुक्त ने दिया निर्देश

  • लॉक डाउन के समय सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, धार्मिक स्थलों को दर्शनार्थियों के लिए बंद रखना, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि बंद रहेंगे.
  • उपायुक्त ने जानकारी दी कि लोगों का एक दूसरे से संपर्क कम से कम हो इसलिए एहतियातन साप्ताहिक हाट बाजारों पर रोक लगा दी गयी है. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किए गए हैं.
  • उपायुक्त ने जानकारी दी कि इस आशय का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्गत किया गया है कि पंचायत स्तर पर छोटी-छोटी दुकानों में फल सब्जियों की बिक्री करें. इनके बीच में न्यूनतम 5 फीट की दूरी अवश्य रखें. घर से एक ही व्यक्ति खरीददारी करने जाएं.
  • जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है धारा 144 लागू है जो कि किसी भी स्थान में 5 से अधिक लोगों के एकत्रण पर रोक लगाती है. लोगों से भी अपील है कि वे स्वयं भी अपने घरों से नहीं निकलें.
  • उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि अस्पताल भी तभी जाएं जब जाना अनिवार्य हो जिससे कि संक्रमण के दायरे को कम से कम किया जा सके.कोरोना के संक्रमण को निर्मूल करना ही एकमात्र उद्देश्य- उपायुक्त ने कहा कि हो सकता है कि हम सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुरूप जिले में अवसंरचनाओं को निरंतर सुधारते जाएंगे. जिला प्रशासन का एक ही फोकस है कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जाए.

ये भी देखें- ETV BHARAT IMPACT: रामगढ़ में लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने वाहनों को कराया बंद

पुलिस अधीक्षक ने दिया निर्देश

  • पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा ने बताया कि जिला अंतर्गत सभी थाना प्रभारी और थाना की पूरी फोर्स 24×7 अपना कार्य करेगी. जिला प्रशासन ने चिन्हित सभी आवश्यक सेवाओं को मदद पहुंचाने में पुलिस थाना अनुमंडल और जिला स्तर पर उनकी मदद करेगी.
  • आरक्षी अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 100 डायल को प्रमोट किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं से संदर्भित जो नंबर जारी किया गया है वहां पर भी पुलिस के द्वारा हर संभव सहयोग किया जाएगा.
  • उन्होंने बताया कि इस दौरान आवश्यक वस्तुएं जो छूट के दायरे में है उन वस्तुओं के परिवहन में यदि कहीं बाधा आती है तो पुलिस अन्य सभी विभागों को मदद पहुंचाएगी.
  • थाना और प्रखंड स्तर पर थाना प्रभारी को प्रशासन के साथ एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित किया है. स्वास्थ्य, आपूर्ति कल्याण विभाग और थाना इकाई, प्रखंड प्रशासन के साथ एक टीम के रूप में कार्य करेगी.

चाईबासा: जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने धारा 144 लागू कर दिया है. समाहरणालय के सभागार में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित प्रेसवार्ता कर जानकारी दी गई.

उपायुक्त ने दिए निर्देश

राज्य सरकार ने वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूरे झारखंड राज्य में संपूर्ण तालाबंदी किया है. इसके तहत उपायुक्त ने जानकारी दी है कि आकस्मिक सेवा को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. उन्होंने बताया कि जिले अंतर्गत पड़ने वाले तीनों अनुमंडल क्षेत्रों में एहतिहात के तौर पर धारा 144 लागू की गई है और एक साथ 5 या इससे अधिक आदमियों के जमा होने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है.

उपायुक्त ने कहा कि सभी नागरिक जहां तक हो अपने घरों में रहें और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर से बाहर आ सकते हैं लेकिन उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करना होगा. उपायुक्त ने जानकारी दी कि खाद्य सामग्री, किराना सामग्री, दूध, फल, सब्जी आदि के परिवहन और विक्रय को संपूर्ण तालाबंदी से मुक्त रखा गया है. ऐसे समस्त दुकानदारों से अपील की गई कि जहां तक संभव हो सके होम डिलीवरी के प्रचलन को बढ़ावा दें.

उपायुक्त ने दिया निर्देश

  • लॉक डाउन के समय सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, धार्मिक स्थलों को दर्शनार्थियों के लिए बंद रखना, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि बंद रहेंगे.
  • उपायुक्त ने जानकारी दी कि लोगों का एक दूसरे से संपर्क कम से कम हो इसलिए एहतियातन साप्ताहिक हाट बाजारों पर रोक लगा दी गयी है. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किए गए हैं.
  • उपायुक्त ने जानकारी दी कि इस आशय का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्गत किया गया है कि पंचायत स्तर पर छोटी-छोटी दुकानों में फल सब्जियों की बिक्री करें. इनके बीच में न्यूनतम 5 फीट की दूरी अवश्य रखें. घर से एक ही व्यक्ति खरीददारी करने जाएं.
  • जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है धारा 144 लागू है जो कि किसी भी स्थान में 5 से अधिक लोगों के एकत्रण पर रोक लगाती है. लोगों से भी अपील है कि वे स्वयं भी अपने घरों से नहीं निकलें.
  • उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि अस्पताल भी तभी जाएं जब जाना अनिवार्य हो जिससे कि संक्रमण के दायरे को कम से कम किया जा सके.कोरोना के संक्रमण को निर्मूल करना ही एकमात्र उद्देश्य- उपायुक्त ने कहा कि हो सकता है कि हम सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुरूप जिले में अवसंरचनाओं को निरंतर सुधारते जाएंगे. जिला प्रशासन का एक ही फोकस है कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जाए.

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पुलिस अधीक्षक ने दिया निर्देश

  • पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा ने बताया कि जिला अंतर्गत सभी थाना प्रभारी और थाना की पूरी फोर्स 24×7 अपना कार्य करेगी. जिला प्रशासन ने चिन्हित सभी आवश्यक सेवाओं को मदद पहुंचाने में पुलिस थाना अनुमंडल और जिला स्तर पर उनकी मदद करेगी.
  • आरक्षी अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 100 डायल को प्रमोट किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं से संदर्भित जो नंबर जारी किया गया है वहां पर भी पुलिस के द्वारा हर संभव सहयोग किया जाएगा.
  • उन्होंने बताया कि इस दौरान आवश्यक वस्तुएं जो छूट के दायरे में है उन वस्तुओं के परिवहन में यदि कहीं बाधा आती है तो पुलिस अन्य सभी विभागों को मदद पहुंचाएगी.
  • थाना और प्रखंड स्तर पर थाना प्रभारी को प्रशासन के साथ एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित किया है. स्वास्थ्य, आपूर्ति कल्याण विभाग और थाना इकाई, प्रखंड प्रशासन के साथ एक टीम के रूप में कार्य करेगी.
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