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पश्चिमी सिंहभूम में लॉकडाउन के दौरान इन सेवाओं में मिलेगी छूट, गाइडलाइंस के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई- SP

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Published : Apr 20, 2020, 10:33 AM IST

पश्चिमी सिंहभूम जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरी तरह से लागू है. इसे लेकर एसपी ने कहा कि छूट के दौरान सरकार के जारी गाइडलाइंस में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं होगा. उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा और आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

no violation of guidelines during exemption in lockdown
चाईबासा में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू

चाईबासाः लॉकडाउन में आमजनों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैंं. वह सभी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं से आच्छादित हैं. पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने चाईबासा समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित पीसी में कहा कि सीमित छूट के तहत जो भी कार्य शुरू किए जाएंगे या जो भी सुविधाएं, सेवाओं या कार्यों में छूट दी गई हैं उसमें किसी भी हालत में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के एनेक्सचर 1 और 2 में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं होगा. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, फेस मास्क अनिवार्य है चाहे वह परंपरागत रूप में ही क्यों न हो, सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है.

चाईबासा में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू
सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्यपुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो व्यवस्थाएं एनेक्सचर 1 और 2 के तहत हैं, चाहे वह निर्माण करने वाली संस्थाओं के संदर्भ में हो, कार्यस्थल के संदर्भ में हो, आवागमन के संबंध में हो या कार्यालयों के संचालन के संबंध में हो. किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सेनेटाइजर से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा और आईपीसी की धारा 188 या अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे.

उल्लंघन के मामले में होगी एफआईआर

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन अतिरिक्त सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए इंसिडेंट कमांडेंट के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी कार्य करेंगे. उड़नदस्ता के रूप में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल उनके साथ प्रतिनियुक्त किये जा रहे हैं ताकि इन चीजों का अनुपालन अतिरिक्त सुविधाओं को प्रदान करते समय किया जा सके. कोई भी उल्लंघन का मामला सामने आता है तो एफआइआर भी दर्ज होगी और अभियोजित भी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- कोटा में फंसे बच्चों पर ट्वीट कर फंसे! हेमंत, बीजेपी ने कहा- यूपी सरकार ने भेजी थी बस केंद्र ने नहीं

वीडियो कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों से संवाद कर दिए गए दिशा-निर्देश

पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि लाॅकडाउन में सरकार की ओर से दी गई आंशिक छूट के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, एसडीपीओ के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक गाइडलाइन को व्याख्या किया गया है और आगे भी यह संवाद जारी रहेगा.

छूट के दायरे में आने वाली हर सेवा और सुविधा के लिए पास की जरूरत नहीं
गाइडलाइन में दिए गए सभी प्रकार के आवागमन को सुगम बनाएंगे. यह प्रतिलिपि सभी पुलिसकर्मियों को हस्तगत करा दी जा रही है, ताकि हर जगह पास जारी करने की जरूरत नहीं है. उड़नदस्ता की टीम सभी जगह पर यह अनुश्रवण करेगी कि एनेक्सचर 1 और 2 के निर्देशों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है.

जिले में कोरोना संक्रमण को रोकना उद्देश्य
पुलिस अधिक्षक ने कहा कि सबसे प्राथमिक उद्देश्य है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना. अंतर जिला और अंतर राज्य का कोई भी आवागमन नहीं होगा. यह छूट मेडिकल आपातकालीन स्थिति में ही लागू होगी. आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन भी होगा. मालवाहक गाड़ियां कहीं भी रोकी नहीं जाएंगी, चाहे वह खाली हो, उसको भी नहीं रोका जा रहा है, लेकिन उसकी चेकिंग जरूर की जा रही है कि कहीं उसमें व्यक्तियों का परिवहन तो नहीं किया जा रहा. मालवाहक गाड़ियों के परिवहन को छूट है लेकिन व्यक्तियों के परिवहन को छूट नहीं है. एक जिला से दूसरे जिला या अन्यत्र परिवहन करने पर सब के ऊपर कार्रवाई होगी. सभी व्यक्ति और सेवाएं डीएम एक्ट के अनुपालन के संदर्भ में बाध्यकारी रूप से आच्छादित हैं. साइकिल, कार्ट इत्यादि के माल वाहक के रूप में आवागमन की अनुमति है. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाए.

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
सभी तरह की सामाजिक धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में विशेष प्रावधान दिया गया है जो कि चाईबासा जिला के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं है.

केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय और कुछ सुनियोजित संस्थान भी खुल सकेंगे
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संस्थान सीमित कार्यबल के साथ खुल रहे हैं. स्व नियोजित में भी कुछ लोगों को संस्थान खोलने की अनुमति है.

जो स्वनियोजित संस्थान जो खुल सकेंगे

  • आईटी रिपेयर्स
  • प्लंबर
  • मोटर मैकेनिक
  • बढ़ई

उक्त के आवागमन को छूट दी गई है. ऐसे में सभी पुलिसकर्मियों को इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तु या सेवा, विनिर्माण से संबंधित, भारत सरकार झारखंड सरकार और उक्त सुनियोजित संस्थान से संबंधित है तो आवश्यक सत्यापन और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजर के उपयोग का निर्देश देते हुए उन्हें जाने दिया जाए.

चाईबासाः लॉकडाउन में आमजनों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैंं. वह सभी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं से आच्छादित हैं. पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने चाईबासा समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित पीसी में कहा कि सीमित छूट के तहत जो भी कार्य शुरू किए जाएंगे या जो भी सुविधाएं, सेवाओं या कार्यों में छूट दी गई हैं उसमें किसी भी हालत में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के एनेक्सचर 1 और 2 में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन नहीं होगा. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, फेस मास्क अनिवार्य है चाहे वह परंपरागत रूप में ही क्यों न हो, सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है.

चाईबासा में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू
सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्यपुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो व्यवस्थाएं एनेक्सचर 1 और 2 के तहत हैं, चाहे वह निर्माण करने वाली संस्थाओं के संदर्भ में हो, कार्यस्थल के संदर्भ में हो, आवागमन के संबंध में हो या कार्यालयों के संचालन के संबंध में हो. किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सेनेटाइजर से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा और आईपीसी की धारा 188 या अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे.

उल्लंघन के मामले में होगी एफआईआर

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन अतिरिक्त सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए इंसिडेंट कमांडेंट के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी कार्य करेंगे. उड़नदस्ता के रूप में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल उनके साथ प्रतिनियुक्त किये जा रहे हैं ताकि इन चीजों का अनुपालन अतिरिक्त सुविधाओं को प्रदान करते समय किया जा सके. कोई भी उल्लंघन का मामला सामने आता है तो एफआइआर भी दर्ज होगी और अभियोजित भी किया जाएगा.

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वीडियो कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों से संवाद कर दिए गए दिशा-निर्देश

पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि लाॅकडाउन में सरकार की ओर से दी गई आंशिक छूट के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, एसडीपीओ के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक गाइडलाइन को व्याख्या किया गया है और आगे भी यह संवाद जारी रहेगा.

छूट के दायरे में आने वाली हर सेवा और सुविधा के लिए पास की जरूरत नहीं
गाइडलाइन में दिए गए सभी प्रकार के आवागमन को सुगम बनाएंगे. यह प्रतिलिपि सभी पुलिसकर्मियों को हस्तगत करा दी जा रही है, ताकि हर जगह पास जारी करने की जरूरत नहीं है. उड़नदस्ता की टीम सभी जगह पर यह अनुश्रवण करेगी कि एनेक्सचर 1 और 2 के निर्देशों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है.

जिले में कोरोना संक्रमण को रोकना उद्देश्य
पुलिस अधिक्षक ने कहा कि सबसे प्राथमिक उद्देश्य है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना. अंतर जिला और अंतर राज्य का कोई भी आवागमन नहीं होगा. यह छूट मेडिकल आपातकालीन स्थिति में ही लागू होगी. आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन भी होगा. मालवाहक गाड़ियां कहीं भी रोकी नहीं जाएंगी, चाहे वह खाली हो, उसको भी नहीं रोका जा रहा है, लेकिन उसकी चेकिंग जरूर की जा रही है कि कहीं उसमें व्यक्तियों का परिवहन तो नहीं किया जा रहा. मालवाहक गाड़ियों के परिवहन को छूट है लेकिन व्यक्तियों के परिवहन को छूट नहीं है. एक जिला से दूसरे जिला या अन्यत्र परिवहन करने पर सब के ऊपर कार्रवाई होगी. सभी व्यक्ति और सेवाएं डीएम एक्ट के अनुपालन के संदर्भ में बाध्यकारी रूप से आच्छादित हैं. साइकिल, कार्ट इत्यादि के माल वाहक के रूप में आवागमन की अनुमति है. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाए.

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
सभी तरह की सामाजिक धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में विशेष प्रावधान दिया गया है जो कि चाईबासा जिला के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं है.

केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय और कुछ सुनियोजित संस्थान भी खुल सकेंगे
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संस्थान सीमित कार्यबल के साथ खुल रहे हैं. स्व नियोजित में भी कुछ लोगों को संस्थान खोलने की अनुमति है.

जो स्वनियोजित संस्थान जो खुल सकेंगे

  • आईटी रिपेयर्स
  • प्लंबर
  • मोटर मैकेनिक
  • बढ़ई

उक्त के आवागमन को छूट दी गई है. ऐसे में सभी पुलिसकर्मियों को इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तु या सेवा, विनिर्माण से संबंधित, भारत सरकार झारखंड सरकार और उक्त सुनियोजित संस्थान से संबंधित है तो आवश्यक सत्यापन और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजर के उपयोग का निर्देश देते हुए उन्हें जाने दिया जाए.

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