चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा के संयुक्त अध्यक्षता में ई-मुलाकात ऐप के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में मुख्य रूप से कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास, प्रवासी मजदूरों का निबंधन और मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई.
बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों संपूर्ण तालाबंदी के दौरान जो प्रवासी श्रमिक भाई-बहन दूसरे राज्यों से वापस आए हैं. वह फिर से वापस जाने के लिए टेलिफोनिक संपर्क भी कर रहे थे और कुछ जनप्रतिनिधि के द्वारा भी वापस जाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं. उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को श्रम विभाग की ओर से इसके लिए दो तरह के कार्ड लाल कार्ड और हरा कार्ड दिया जाता है. इसके लिए उन्हें तय प्रपत्र में हस्ताक्षर कर और अपने आधार कार्ड की छाया प्रति लगाते हुए अपने संबंधित पंचायत सेवक को उपलब्ध करवाते हुए वो जरूर जा सकते हैं. व्यक्तिगत रूप से कार्य के लिए जो दूसरे राज्य जा रहे हैं उन्हें लाल कार्ड और जो 5 व्यक्ति से अधिक के समूह में किसी नियोजक/कंपनी में कार्य करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हरा कार्ड निर्गत किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि सभी जानकारी विस्तृत रूप से बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है. संबंधित आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध करवाया गया है. पूरे जिले में लगभग 12,000 की संख्या में लाल कार्ड और हरा कार्ड को भी प्रखंड तक वितरित किया जा रहा है और आनेवाले दिनों में पंचायत सेवक भी कार्ड उपलब्ध करवाने में सक्षम होंगे. उन्होंने कहा कि कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी भी श्रमिक भाई-बहन को जिला श्रम कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके लिए पूरी प्रक्रिया को जिले में विकेंद्रित किया गया है.
उपायुक्त ने बताया कि श्रम विभाग की ओर से निर्गत कार्ड के साथ कार्य करने के लिए बाहर जाने से अगर भविष्य में आपको कोई समस्या होती है तो उसी कार्ड में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का संपर्क सूत्र भी रहेगा और आपका संपर्क सूत्र और कार्य करने के लिए आप किस स्थान पर जा रहे हैं. इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहेगी. किसी भी परिस्थिति में आपके या आपके परिवार के साथ दुर्भाग्यवश कोई घटना घट जाती है, तो केंद्र सरकार/राज्य सरकार के द्वारा आपको जो देय लाभ होगा उसे प्रशासन आप तक जरूर पहुंचाएगा.
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उपायुक्त ने बताया कि आज के बैठक में अंतरराज्यीय सीमा पर दूसरे राज्य से बहुत सारे लोग का आवागमन होता है. ऐसे लगातार गतिविधि रखने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है. इसके साथ ही पूरे जिले में भी सभी बिंदुओं पर चेकपोस्ट की व्यवस्था शुरू की जाएगी, जहां भी कंटेंनमेंट जोन बना है उसे न्यूनतम 14 दिनों तक रखना है. घर-घर सर्वे करते हुए उनके लक्षणों की जांच भी करवानी है. उक्त बातों से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को दिए गए हैं.
उपायुक्त ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के शहरी क्षेत्र में विशेषकर जहां घनी आबादी रहती है तो वैसे क्षेत्रों में अगर घूमते हैं तथा वह पकड़े जाते हैं तो शहर में ऐसे व्यक्तियों पर 50 रुपए जुर्माना करने के संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ चर्चा की गयी है. 133 सीआरपीसी के तहत यह आदेश भी निकाला जाएगा, जिसमें जो लोग पब्लिक हेल्थ को संकटग्रस्त करने की कोशिश करते हैं और बिना मास्क घनी आबादी क्षेत्र में घूमते हैं तो वैसे व्यक्ति को प्रथम बार में 50 रुपए तथा द्वितीय बार में पकड़े जाने पर 100 रुपए एवं तृतीय बार पकड़े जाने पर उन्हें स्टांप लगाते हुए आवश्यकता होने पर होम क्वॉरेंटाइन भी किया जाएगा.
उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन के द्वारा प्रतिदिन कोरोना वायरस से संबंधित बुलेटिन जारी किया जा रहा है. जिले में जितने भी इनफ्लुएंजा जैसे लक्षण से ग्रसित लोग हैं उनका चिन्हितीकरण भी हो गया है. उसमें 573 व्यक्तियों का नमूना संग्रह करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है. इसलिए किसी को भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है. अपना जीवन अब आगे बढ़े और केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नियमित रूप से करें.