चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव से संबंधित जारी राज्य सरकार के अनुदेश का उल्लंघन करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं. प्रतिदिन बेवजह सड़कों पर घूमने वालों का चालान काटा जा रहा है. आज बेवजह घूमने पर 48 नागरिक सहित निजी प्रतिष्ठानों से 21 हजार 500 रुपए जुर्माना लगाया गया.
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पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत तीनों अनुमंडल क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण और सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश दिया है. कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर कोविड-19 संबंधित अन्य आवश्यक उपाय फेस कवर, मास्क पहनना, व्यक्तियों के बीच न्यूनतम दूरी का अनुपालन, संस्थानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन, इसकी रोकथाम, बचाव और नियंत्रण की दृष्टिकोण से कुल 26 स्थानों पर चेक प्वाइंट बनाए गए है.
टीका लगवाने के लिए जागरुकता
इसके साथ ही साप्ताहिक हाट बाजार, होटल, अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, चौक-चौराहों पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी की ओर से नियमित रूप से कोरोना वायरस के निर्देश का अनुपालन करवाने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा हैऔर आमजनों से कोविड-19 टीका लगवाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत संवाद स्थापित किया जा रहा है. चेक नाका स्थापित होने के बाद एमबी एक्ट 1988 की धारा 179(1) के तहत अभी तक अनुमंडल में सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कुल 48 व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों से 21 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया.