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बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, 60 हजार का जुर्माना - जेल

बोकारो में सात वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या मामले में दोषी को सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 60 हजार का जुर्माना लगाया है.

दोषी को आजीवन कारावास
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Published : Jun 6, 2019, 7:40 PM IST

बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने सात वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या के मामले में सजा सुनाई है. सियालजोरी थाना क्षेत्र के निवासी छोटू कर्मकार को इस मामले में आजीवन कारावास के साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दोषी को आजीवन कारावास

2018 का मामला
मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की. घटना बीते वर्ष 24 नवंबर की है. जब सियालजोरी थाना इलाके में छोटू कर्मकार ने एक महिला से उसके अर्ध निर्मित आवास की चाबी आराम करने के लिए मांग कर ले गया.

जेल भेजा गया
वहीं, घर के बाहर खेलने गई मकान मालकिन की सात वर्षीय बच्ची जब देर शाम घर नहीं लौटी तो मां खोजबीन शुरू की तो उसे बच्ची की लाश मिली. इस मामले में मृतका की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने छोटू कर्मकार को इस आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

ये भी पढें- पंजाब से भटक झारखंड पहुंची नाबालिग लड़की, बाल संरक्षण आयोग ने परिवार से मिलवाया

आजीवन कारावास
मामले में अनुसंधान कर आरोप पत्र को समर्पित किया. जिसके बाद अदालत ने दुष्कर्म और हत्या में दोषी करार देते हुए अभियुक्त छोटू कर्मकार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जुर्माने की राशि पीड़िता की मां को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने सात वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या के मामले में सजा सुनाई है. सियालजोरी थाना क्षेत्र के निवासी छोटू कर्मकार को इस मामले में आजीवन कारावास के साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दोषी को आजीवन कारावास

2018 का मामला
मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की. घटना बीते वर्ष 24 नवंबर की है. जब सियालजोरी थाना इलाके में छोटू कर्मकार ने एक महिला से उसके अर्ध निर्मित आवास की चाबी आराम करने के लिए मांग कर ले गया.

जेल भेजा गया
वहीं, घर के बाहर खेलने गई मकान मालकिन की सात वर्षीय बच्ची जब देर शाम घर नहीं लौटी तो मां खोजबीन शुरू की तो उसे बच्ची की लाश मिली. इस मामले में मृतका की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने छोटू कर्मकार को इस आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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आजीवन कारावास
मामले में अनुसंधान कर आरोप पत्र को समर्पित किया. जिसके बाद अदालत ने दुष्कर्म और हत्या में दोषी करार देते हुए अभियुक्त छोटू कर्मकार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जुर्माने की राशि पीड़िता की मां को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

Intro:बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या के मामले में सियालजोरी थाना क्षेत्र के करकट्टा निवासी छोटू कर्मकार को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही आरोपी को अलग अलग मामलों में ₹60000 का जुर्माना भी लगाया गया है


Body:मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की। घटना बीते वर्ष 24 नवंबर की है। जब सियालजोरी थाना इलाके में छोटू कर्मकार ने एक महिला से उसके अर्ध निर्मित आवास की चाबी आराम करने के लिए मांग कर ले गया। आवास के बाहर खेलने गई मकान मालकिन की 7 वर्षीय बच्ची जो अपने घर शाम को नहीं लौटी तो मां अपने उस घर में खोजने गई जहां घर में बच्ची का शव मिला था। इस मामले में मृतका की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने छोटू कर्मकार को इस आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में अनुसंधान कर आरोप पत्र को समर्पित किया। जिसके बाद अदालत ने इसे दुष्कर्म और हत्या मैं दोषी करार देते हुए हत्या और बलात्कार कि मामले में अभियुक्त छोटू कर्मकार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन मामले में 20-20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता की मां को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।


Conclusion:संजय कुमार झा लोक अभियोजक
नोट विजुअल रेडी टू फायर है
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