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बोकारो में अवैध तरीके से आवंटित प्लॉट को किया गया सील, संपदा न्यायालय ने किया था आवंटन रद्द - झारखंड न्यूज

बोकारो स्टील ने अवैध तरीके से आवंटित प्लॉट को सील किया है. बताया जा रहा है कि आवंटी ने फर्जी कागज प्रस्तुत कर प्लॉट का आवंटन करा लिया था. न्यायालय के आदेश के आलोक में शनिवार को कार्रवाई की गई है.

Bokaro Steel
बोकारो में अवैध तरीके से आवंटित प्लॉट को किया गया सील
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Published : Jul 9, 2022, 2:08 PM IST

बोकारोः बोकारो स्टील के संपदा न्यायालय की ओर से पारित आदेश के आलोक में शनिवार को सिटी सेंटर सेक्टर चार स्थित प्लॉट संख्या जीबी 28 को सील किया गया. संपदा न्यायालय के ऑफिसर बीके सिन्हा के नेतृत्व में टीम पहुंची और कार्रवाई शुरू की. इस दौरान प्लॉट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, ताकि विधि व्यवस्था ठीक रहे.

यह भी पढ़ेंःनेक्सा शोरूम खाली कराने पहुंची बोकारो स्टील की टीम का विरोध, शोरूमकर्मियों ने किया प्रदर्शन

संजय कुमार मिश्रा ने जालसाजी कर इस प्लॉट को साल 2001 में आवंटित करवाया. संपदा न्यायालय के अधिकारी बीके सिन्हा ने बताया कि संजय कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति ने प्लॉट लेने के लिए आवेदन दिया था. इस आवेदन के आलोक में 2001 में प्लॉट संख्या जीबी 28 को आवंटित को लेकर अधिसूचना जारी किया गया. लेकिन दूसरा संजय कुमार मिश्रा ने फर्जी कागजात प्रस्तुत कर उक्त प्लॉट को अपने नाम आवंटित करवा लिया.

बीके सिन्हा ने बताया कि साल 2004 में उक्त प्लॉट की बकाया राशि को लेकर बोकारो स्टील की ओर से नोटिस भेजा गया तो असली संजय कुमार मिश्रा बोकारो स्टील के कार्यालय पहुंचे और प्लॉट आवंटन से इंकार कर दिया. इसके बाद बोकारो स्टील की ओर से एक जांच कमेटी गठित की गई. इस कमेटी की रिपोर्ट पर सचाई का खुलासा हुआ. इसके बाद जालसाज संजय कुमार मिश्रा ने संपदा न्यायालय के खिलाफ बोकारो सिविल कोर्ट में याचिका दायर की. लेकिन न्यायालय ने बोकारो स्टील के पक्ष में फैसला दिया. न्यायालय के आदेश के आदेश पर प्लॉट से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई.

बोकारोः बोकारो स्टील के संपदा न्यायालय की ओर से पारित आदेश के आलोक में शनिवार को सिटी सेंटर सेक्टर चार स्थित प्लॉट संख्या जीबी 28 को सील किया गया. संपदा न्यायालय के ऑफिसर बीके सिन्हा के नेतृत्व में टीम पहुंची और कार्रवाई शुरू की. इस दौरान प्लॉट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, ताकि विधि व्यवस्था ठीक रहे.

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संजय कुमार मिश्रा ने जालसाजी कर इस प्लॉट को साल 2001 में आवंटित करवाया. संपदा न्यायालय के अधिकारी बीके सिन्हा ने बताया कि संजय कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति ने प्लॉट लेने के लिए आवेदन दिया था. इस आवेदन के आलोक में 2001 में प्लॉट संख्या जीबी 28 को आवंटित को लेकर अधिसूचना जारी किया गया. लेकिन दूसरा संजय कुमार मिश्रा ने फर्जी कागजात प्रस्तुत कर उक्त प्लॉट को अपने नाम आवंटित करवा लिया.

बीके सिन्हा ने बताया कि साल 2004 में उक्त प्लॉट की बकाया राशि को लेकर बोकारो स्टील की ओर से नोटिस भेजा गया तो असली संजय कुमार मिश्रा बोकारो स्टील के कार्यालय पहुंचे और प्लॉट आवंटन से इंकार कर दिया. इसके बाद बोकारो स्टील की ओर से एक जांच कमेटी गठित की गई. इस कमेटी की रिपोर्ट पर सचाई का खुलासा हुआ. इसके बाद जालसाज संजय कुमार मिश्रा ने संपदा न्यायालय के खिलाफ बोकारो सिविल कोर्ट में याचिका दायर की. लेकिन न्यायालय ने बोकारो स्टील के पक्ष में फैसला दिया. न्यायालय के आदेश के आदेश पर प्लॉट से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई.

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