ETV Bharat / business

आज से बदले जा रहे ₹2000 के नोट, जानिए RBI की गाइडलाइंस

देशभर में आज से दो हजार रुपये के बदले जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक सभी बैंकों की शाखाओं पर इसे आसानी से बदला जा रहा है. आरबीआई ने नोट बदलने को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की है.

Rs 2000 notes exchanged from today 23 May 2023 know rbi guidelines
आज से बदले जाएंगे ₹2000 के नोट, जानिए आरबीआई की गाइडलाइंस
author img

By

Published : May 23, 2023, 8:43 AM IST

Updated : May 23, 2023, 11:32 AM IST

नई दिल्ली: देशभर में आज से दो हजार रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर तक है इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. एक आम नागरिक बगैर किसी दस्तावेज के आसानी से दो हजार रुपये के नोट बदल सकता है. आरबीआई ने इस संबंध में खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस रिपोर्ट में हम उन दिशा-निर्देश के बारे में जानेंगे.

नोट बदले की प्रक्रिया शुरू
नोट बदले की प्रक्रिया शुरू

समय सीमा निर्धारित: केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए समय सीमा निर्धारित की है. कोई भी नागरिक 23 मई यानी आज से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच इन नोटों को बदलवा सकता है. इसके लिए लोग अपने बैंक की शाखा पर जाकर दो हजार रुपये के नोट जमा कर कर इसके बदले दूसरे नोट प्राप्त कर सकता है.

20 हजार रुपए है लिमिट: दो हजार रुपये के नोट बदले को लेकर आरबीआई ने साफ निर्देश दिया हुआ है. कोई भी व्यक्ति एक बार में केवल 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बदल सकता है. अगर किसी के पास 20 हजार रुपये से अधिक के दो हजार रुपये के नोट हैं तो उन्हें दो या उससे अधिक बार बैंक की शाखा पर जाना होगा.

कितनी भी बार बदल सकते हैं नोट: नोट बदलने की सीमा को लेकर कोई अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किया गया है. एक व्यक्ति कई बार नोट बदल सकता है. आरबीआई की ओर से इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है. यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि एक बार में केवल 10 नोट ही बदले जा सकेंगे. ऐसे में किसी व्यक्ति के पास अगर दो हजार के कुल 50 हजार रुपये हैं तो उसे तीन बार बैंक जाना होगा.

नोट बदलने के लिए लोगों की कतार
नोट बदलने के लिए लोगों की कतार

फॉर्म भरने की जरूरत नहीं: वहीं, नोट को बदलने के लिए ग्राहक को कोई फॉर्म नहीं भरना होगा. कोई भी नागरिक अपनी बैंक की शाखा पर जाकर बैंक कर्मचारियों से नोट बदलने का अनुरोध कर सकता है. इसके लिए डिपॉजिट या एक्सजेंच फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. नोट जमा करने के लिए पहचान पत्र या किसी दस्तावेज की जरूरत भी नहीं है.

बैंक खाते का केवाईसी होना जरूरी नहीं: नोट बदलने के लिए ग्राहकों के खाते का केवाईसी यानी 'अपने ग्राहक को जानो' होना आवश्यक नहीं है. यह वैधानिक है. एक सामान्य ग्राहक के लिए भी बैंक खाते का केवाईसी होना जरूरी है.

ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष व्यवस्था: नोट बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है. गांव में रहने वाले लोगों के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉडेंन्ट सेंटर पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी. बिजनेस कॉरेस्पॉडेंन्ट सेंटर आजकल सभी गांवों और कस्बों में है. यह बैंकिंग प्रणाली के विस्तार में काफी मददगार है. यह सेंटर मिनी बैंक की तरह काम करते हैं.

ये भी पढ़ें- RBI on Exchange of Rs2000: दो हजार के नोटबंदी पर RBI गवर्नर बोले- हमारा मकसद पूरा हुआ

आरबीआई में भी बदल सकते हैं नोट: लोग केंद्रीय बैंक में भी नोट बदल सकते हैं. देशभर में आरबीआई के 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं. देश के प्रमुख शहरों में शामिल नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद,तिरुवनंतपुरम जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई और नागपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट बदले जा सकेंगे.

बगैर खाताधारक भी बदल सकते हैं नोट: ऐसे लोग जिनके पास बैंक खाता नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. आरबीआई ने साफ किया है कि जिनके पास खाता नहीं है वे भी नोट जमा कर सकते हैं या नोट बदलकर दूसरे नोट प्राप्त कर सकते हैं.

नई दिल्ली: देशभर में आज से दो हजार रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर तक है इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. एक आम नागरिक बगैर किसी दस्तावेज के आसानी से दो हजार रुपये के नोट बदल सकता है. आरबीआई ने इस संबंध में खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस रिपोर्ट में हम उन दिशा-निर्देश के बारे में जानेंगे.

नोट बदले की प्रक्रिया शुरू
नोट बदले की प्रक्रिया शुरू

समय सीमा निर्धारित: केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए समय सीमा निर्धारित की है. कोई भी नागरिक 23 मई यानी आज से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच इन नोटों को बदलवा सकता है. इसके लिए लोग अपने बैंक की शाखा पर जाकर दो हजार रुपये के नोट जमा कर कर इसके बदले दूसरे नोट प्राप्त कर सकता है.

20 हजार रुपए है लिमिट: दो हजार रुपये के नोट बदले को लेकर आरबीआई ने साफ निर्देश दिया हुआ है. कोई भी व्यक्ति एक बार में केवल 10 नोट यानी 20 हजार रुपये ही बदल सकता है. अगर किसी के पास 20 हजार रुपये से अधिक के दो हजार रुपये के नोट हैं तो उन्हें दो या उससे अधिक बार बैंक की शाखा पर जाना होगा.

कितनी भी बार बदल सकते हैं नोट: नोट बदलने की सीमा को लेकर कोई अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किया गया है. एक व्यक्ति कई बार नोट बदल सकता है. आरबीआई की ओर से इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है. यह पहले ही साफ कर दिया गया है कि एक बार में केवल 10 नोट ही बदले जा सकेंगे. ऐसे में किसी व्यक्ति के पास अगर दो हजार के कुल 50 हजार रुपये हैं तो उसे तीन बार बैंक जाना होगा.

नोट बदलने के लिए लोगों की कतार
नोट बदलने के लिए लोगों की कतार

फॉर्म भरने की जरूरत नहीं: वहीं, नोट को बदलने के लिए ग्राहक को कोई फॉर्म नहीं भरना होगा. कोई भी नागरिक अपनी बैंक की शाखा पर जाकर बैंक कर्मचारियों से नोट बदलने का अनुरोध कर सकता है. इसके लिए डिपॉजिट या एक्सजेंच फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. नोट जमा करने के लिए पहचान पत्र या किसी दस्तावेज की जरूरत भी नहीं है.

बैंक खाते का केवाईसी होना जरूरी नहीं: नोट बदलने के लिए ग्राहकों के खाते का केवाईसी यानी 'अपने ग्राहक को जानो' होना आवश्यक नहीं है. यह वैधानिक है. एक सामान्य ग्राहक के लिए भी बैंक खाते का केवाईसी होना जरूरी है.

ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष व्यवस्था: नोट बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है. गांव में रहने वाले लोगों के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉडेंन्ट सेंटर पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी. बिजनेस कॉरेस्पॉडेंन्ट सेंटर आजकल सभी गांवों और कस्बों में है. यह बैंकिंग प्रणाली के विस्तार में काफी मददगार है. यह सेंटर मिनी बैंक की तरह काम करते हैं.

ये भी पढ़ें- RBI on Exchange of Rs2000: दो हजार के नोटबंदी पर RBI गवर्नर बोले- हमारा मकसद पूरा हुआ

आरबीआई में भी बदल सकते हैं नोट: लोग केंद्रीय बैंक में भी नोट बदल सकते हैं. देशभर में आरबीआई के 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं. देश के प्रमुख शहरों में शामिल नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद,तिरुवनंतपुरम जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई और नागपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट बदले जा सकेंगे.

बगैर खाताधारक भी बदल सकते हैं नोट: ऐसे लोग जिनके पास बैंक खाता नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. आरबीआई ने साफ किया है कि जिनके पास खाता नहीं है वे भी नोट जमा कर सकते हैं या नोट बदलकर दूसरे नोट प्राप्त कर सकते हैं.

Last Updated : May 23, 2023, 11:32 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.