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टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, एजीआर चुकाने के लिए कोर्ट ने दिया दस साल का समय

एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने एजीआर बकाया चुकाने के लिए कंपनियों को 10 साल का समय दिया है. यह खासकर वोडफोन आइडिया, एयरटेल के लिए काफी राहत की बात है.

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Published : Sep 1, 2020, 11:53 AM IST

Updated : Sep 1, 2020, 6:01 PM IST

टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, एजीआर चुकाने के लिए कोर्ट ने दिया दस साल का समय
टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, एजीआर चुकाने के लिए कोर्ट ने दिया दस साल का समय

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज जैसी कंपनियों को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया चुकाने के लिए दस साल का समय दिया है. दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए यह समय कुछ शर्तों के साथ दिया गया है.

शीर्ष न्यायालय ने इसके साथ ही मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को एजीआर का 10 प्रतिशत बकाया 31 मार्च, 2021 तक चुकाने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- कड़े लॉकडाउन से प्रभावित हुई वृद्धि, कुछ क्षेत्रों में तेजी से सुधार दृष्टिगत: मुख्य आर्थिक सलाहकार

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने एजीआर के बकाये की जो मांग की है और उच्चतम न्यायालय ने इसपर जो निर्णय दिया है, वह अंतिम है.

पीठ ने दूरसंचार कंपनियों के प्रबंध निदेशकों या मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया है कि वे बकाया के भुगतान के बारे में चार सप्ताह में वचन या व्यक्तिगत गारंटी दें. न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को आगाह करते हुए कहा है कि एजीआर के बकाये की किस्त के भुगतान में चूक की स्थिति में उनपर जुर्माना, ब्याज लगेगा. यह न्यायालय की अवमानना भी होगी.

न्यायालय ने कहा कि दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही दूरसंचार कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम की बिक्री के मुद्दे पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) फैसला करेगा. न्यायालय ने यह निर्णय 1.6 लाख करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान की समयसीमा सहित अन्य मुद्दों पर सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बातें

  • एजीआर भुगतान के लिए 10 साल की मोहलत
  • एजीआर का 10% अपफ्रंट भुगतान करना होगा
  • पेमेंट डिफॉल्ट पर ब्याज और जुर्माना लगेगा
  • हर साल 7 फरवरी को एजीआर की किस्त भरनी होगी
  • पेमेंट की टाइमलाइन 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी
  • आईबीसी केस में एजीआर भुगतान मौजूदा कंपनियां नहीं देंगी

एजीआर पर फैसले के बाद वोडाफोन आईडिया के शेयर 13 फीसदी गिरे

टेलीकॉम कंपनियों के एजीआर से संबंधित मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन आईडिया के शेयर 20 फीसदी तक गिर गए जबकि भारती एयरटेल के शेयर की कीमतों में 4 फीसदी से अधिक की वृद्धि देखी गई. वहीं, बाजार बंद होने तक भारती एयरटेल के शेयर एनएसई पर 36.40 रुपये की उछाल के साथ 549.50 रुपये पर पहुंच गए. वहीं, वोडाफोन आईडिया के शेयर एनएसई पर 1.40 रुपये गिरकर 8.80 रुपये पर बंद हुए.

बता दें कि जस्टिस मिश्रा 2 सितंबर यानी बुधवार को ही रिटायर हो रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला तीन आधार पर होगा. पहला, टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए टुकड़ों-टुकड़ों में एजीआर बकाया चुकाने की मोहलत दी जाए या नहीं, दूसरा-जो कंपनियां इंसाल्वेंसी प्रक्रिया का सामना कर रही हैं उनके बकाये को कैसे वसूला जाए और तीसरा-क्या ऐसी कंपनियों द्वारा अपने स्पेक्ट्रम को बेचना वैध है.

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज जैसी कंपनियों को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया चुकाने के लिए दस साल का समय दिया है. दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए यह समय कुछ शर्तों के साथ दिया गया है.

शीर्ष न्यायालय ने इसके साथ ही मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को एजीआर का 10 प्रतिशत बकाया 31 मार्च, 2021 तक चुकाने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- कड़े लॉकडाउन से प्रभावित हुई वृद्धि, कुछ क्षेत्रों में तेजी से सुधार दृष्टिगत: मुख्य आर्थिक सलाहकार

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने एजीआर के बकाये की जो मांग की है और उच्चतम न्यायालय ने इसपर जो निर्णय दिया है, वह अंतिम है.

पीठ ने दूरसंचार कंपनियों के प्रबंध निदेशकों या मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया है कि वे बकाया के भुगतान के बारे में चार सप्ताह में वचन या व्यक्तिगत गारंटी दें. न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को आगाह करते हुए कहा है कि एजीआर के बकाये की किस्त के भुगतान में चूक की स्थिति में उनपर जुर्माना, ब्याज लगेगा. यह न्यायालय की अवमानना भी होगी.

न्यायालय ने कहा कि दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही दूरसंचार कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम की बिक्री के मुद्दे पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) फैसला करेगा. न्यायालय ने यह निर्णय 1.6 लाख करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान की समयसीमा सहित अन्य मुद्दों पर सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बातें

  • एजीआर भुगतान के लिए 10 साल की मोहलत
  • एजीआर का 10% अपफ्रंट भुगतान करना होगा
  • पेमेंट डिफॉल्ट पर ब्याज और जुर्माना लगेगा
  • हर साल 7 फरवरी को एजीआर की किस्त भरनी होगी
  • पेमेंट की टाइमलाइन 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी
  • आईबीसी केस में एजीआर भुगतान मौजूदा कंपनियां नहीं देंगी

एजीआर पर फैसले के बाद वोडाफोन आईडिया के शेयर 13 फीसदी गिरे

टेलीकॉम कंपनियों के एजीआर से संबंधित मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन आईडिया के शेयर 20 फीसदी तक गिर गए जबकि भारती एयरटेल के शेयर की कीमतों में 4 फीसदी से अधिक की वृद्धि देखी गई. वहीं, बाजार बंद होने तक भारती एयरटेल के शेयर एनएसई पर 36.40 रुपये की उछाल के साथ 549.50 रुपये पर पहुंच गए. वहीं, वोडाफोन आईडिया के शेयर एनएसई पर 1.40 रुपये गिरकर 8.80 रुपये पर बंद हुए.

बता दें कि जस्टिस मिश्रा 2 सितंबर यानी बुधवार को ही रिटायर हो रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला तीन आधार पर होगा. पहला, टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए टुकड़ों-टुकड़ों में एजीआर बकाया चुकाने की मोहलत दी जाए या नहीं, दूसरा-जो कंपनियां इंसाल्वेंसी प्रक्रिया का सामना कर रही हैं उनके बकाये को कैसे वसूला जाए और तीसरा-क्या ऐसी कंपनियों द्वारा अपने स्पेक्ट्रम को बेचना वैध है.

Last Updated : Sep 1, 2020, 6:01 PM IST
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