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अभिभावकों को राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत, ऑनलाइन क्लासेस चलने तक सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे स्कूल

राज्य सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार निजी स्कूल अब अभिभावकों से मनमानी फीस की वसूली नहीं कर सकेंगे.

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Published : Jun 25, 2020, 6:25 PM IST

Updated : Jun 25, 2020, 7:31 PM IST

रांची: राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस मामले को लेकर अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग ने तमाम निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तब तक निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य मद में शुल्क नहीं लें. इसके साथ ही स्कूल फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है.

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शिक्षा विभाग का आदेश पत्र

फीस माफी के लिए विशेष बैठक
झारखंड मंत्रालय के नए सभागार में 9 जून को निजी स्कूल एसोसिएशन, शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो और शिक्षा सचिव के साथ स्कूल फीस माफी मामले को लेकर एक विशेष बैठक हुई थी. बैठक के दौरान ये सहमति बनी थी कि तमाम निजी स्कूल जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे. स्कूल के बाकी मदों में पैसों की वसूली नहीं की जाएगी. इसके बाद भी राजधानी के कई स्कूलों द्वारा अभिभावकों को मैसेज किया जा रहा था और जल्द से जल्द ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में भी पैसों की मांग की जा रही थी. मामले को लेकर अभिभावक एसोसिएशन ने भी जोरदार विरोध किया था.

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शिक्षा विभाग का आदेश पत्र

इसे भी पढ़ें-CAG की रिपोर्ट के बाद रिम्स प्रबंधन पर घोटाले का आरोप, 2018 में 7 गुना ज्यादा दाम में खरीदे गए डेंटल उपकरण


सरकार ने जारी किया आदेश
राज्य सरकार ने 25 जून को आदेश जारी कर निजी स्कूलों को किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क लेने से मना किया है. सरकार ने निजी स्कूलों को कहा है कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तब तक अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें. इसमें ये भी कहा गया है कि किसी परिस्थिति में ट्यूशन फीस जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा और न ही ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से वंचित किया जा सकेगा.

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शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी किया आदेश.

स्कूल बंद रहने की अवधि तक किसी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क या अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. जब स्कूल फिर से खुलेंगे तब सारे शुल्क समानुपातिक आधार पर लिए जाएंगे. इस आदेश का पालन नहीं करने पर निजी स्कूलों की एनओसी रद्द की जा सकती है.

रांची: राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस मामले को लेकर अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग ने तमाम निजी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तब तक निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा किसी अन्य मद में शुल्क नहीं लें. इसके साथ ही स्कूल फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है.

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फीस माफी के लिए विशेष बैठक
झारखंड मंत्रालय के नए सभागार में 9 जून को निजी स्कूल एसोसिएशन, शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो और शिक्षा सचिव के साथ स्कूल फीस माफी मामले को लेकर एक विशेष बैठक हुई थी. बैठक के दौरान ये सहमति बनी थी कि तमाम निजी स्कूल जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे. स्कूल के बाकी मदों में पैसों की वसूली नहीं की जाएगी. इसके बाद भी राजधानी के कई स्कूलों द्वारा अभिभावकों को मैसेज किया जा रहा था और जल्द से जल्द ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में भी पैसों की मांग की जा रही थी. मामले को लेकर अभिभावक एसोसिएशन ने भी जोरदार विरोध किया था.

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सरकार ने जारी किया आदेश
राज्य सरकार ने 25 जून को आदेश जारी कर निजी स्कूलों को किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क लेने से मना किया है. सरकार ने निजी स्कूलों को कहा है कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तब तक अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें. इसमें ये भी कहा गया है कि किसी परिस्थिति में ट्यूशन फीस जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा और न ही ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से वंचित किया जा सकेगा.

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शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी किया आदेश.

स्कूल बंद रहने की अवधि तक किसी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क या अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. जब स्कूल फिर से खुलेंगे तब सारे शुल्क समानुपातिक आधार पर लिए जाएंगे. इस आदेश का पालन नहीं करने पर निजी स्कूलों की एनओसी रद्द की जा सकती है.

Last Updated : Jun 25, 2020, 7:31 PM IST

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