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तीसरी बीवी की योजनाबद्ध तरीके से की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - सिविल कोर्ट

पूनम देवी की हत्या से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट के एजेसी-7 के न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य आरोपी मीना तिग्गा और रवि उरांव को धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.  कोर्ट ने बाकी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

जानकारी देते सरकारी वकील
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Published : May 14, 2019, 4:44 PM IST

रांची: पूनम देवी की हत्या से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट के एजेसी-7 के न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य आरोपी मीना तिग्गा और रवि उरांव को धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जानकारी देते सरकारी वकील


कोर्ट ने बाकी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. दरअसल, यह मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 161/16 से संबंधित है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 गवाहों की गवाही कराई गई. बता दें कि रमेश तिग्गा पहले से दो शादी कर रखा था. इन दोनों शादी को छुपाते हुए आरोपी पूनम देवी से तीसरी शादी किया था.


वहीं, रमेश तिग्गा के तीसरी शादी से पूनम अनजान थी. शादी के कुछ दिन बाद पहली पत्नी ने योजनाबद्ध तरीके से कई लोगों के साथ मिलकर पूनम देवी की हत्या कर दी. साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नगड़ी रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था. इस मामले में मृतक की मां रेनू देवी ने 6 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया था. न्यायालय के इस फैसले से मृतक की मां रेनू देवी पूरी तरह से संतुष्ट है.

रांची: पूनम देवी की हत्या से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट के एजेसी-7 के न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य आरोपी मीना तिग्गा और रवि उरांव को धारा-302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जानकारी देते सरकारी वकील


कोर्ट ने बाकी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. दरअसल, यह मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 161/16 से संबंधित है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 गवाहों की गवाही कराई गई. बता दें कि रमेश तिग्गा पहले से दो शादी कर रखा था. इन दोनों शादी को छुपाते हुए आरोपी पूनम देवी से तीसरी शादी किया था.


वहीं, रमेश तिग्गा के तीसरी शादी से पूनम अनजान थी. शादी के कुछ दिन बाद पहली पत्नी ने योजनाबद्ध तरीके से कई लोगों के साथ मिलकर पूनम देवी की हत्या कर दी. साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नगड़ी रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था. इस मामले में मृतक की मां रेनू देवी ने 6 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया था. न्यायालय के इस फैसले से मृतक की मां रेनू देवी पूरी तरह से संतुष्ट है.

Intro:Byte--- परमानंद यादव ///अपर लोक अभियोजक
Byte--- रेनू देवी ///मृतक की मां


आपसी घरेलू विवाद में पूनम देवी की हत्या से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट के एजेसी 7 के न्यायाधीश एस एस प्रसाद की अदालत ने मुख्य आरोपी मीना तिग्गा और रवि उरांव को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। बाकी अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है । दरअसल यह मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 161/16 से संबंधित है इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 गवाहों की गवाही कराई गई।


Body:बता दें कि रमेश तिग्गा पहले से दो शादी कर रखा था जिसको छुपाते हुए मृतक पूनम देवी से 3 तीसरी शादी किया था।वही रमेश तिग्गा के तीसरी शादी से .अनजान थी .पहली पत्नी। जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कई लोगों के साथ मिलकर पूनम देवी की हत्या गला दबाकर कर दिया था। और साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नगड़ी रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था ।इस मामले में मृतक की माँ रेनू देवी ने 6 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया था । न्यायालय के इस फैसले से मृतक की मां रेनू देवी पूरी तरह से संतुष्ट है
Conclusion:
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