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JVM विधायक प्रदीप यादव ने किया सरेंडर, कोर्ट में भरा बेल बॉन्ड

झाविमो प्रधान महासचिव और पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव ने सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में सरेंडर कर दिया है. इसके बाद कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा गया. जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.

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Published : Feb 27, 2019, 8:54 PM IST

JVM विधायक प्रदीप यादव ने किया सरेंडर

रांचीः झाविमो प्रधान महासचिव और पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव ने सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में सरेंडर कर दिया है. इसके बाद कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा गया. जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.


विधायक प्रदीप को अपर न्यायायुक्त स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत से 13 फरवरी को अग्रिम जमानत मिली थी. अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए 2 सप्ताह के भीतर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर कर 10-10 हजार का दो बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया था. इसी के तहत विधायक सरेंडर किया है.


सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन पर हुई थी झड़प
सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में विधानसभा का घेराव संपूर्ण विपक्षी दलों द्वारा किया गया था. जिसमें पुलिस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच झड़प हुई थी. इसमें प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे साथ ही इसके अलावा लाठीचार्ज भी की गई थी. इसमें कई लोग घायल भी हुए थे.

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इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से 23 नवंबर 2016 को जगन्नाथपुर थाने में 54 लोगों के खिलाफ नामजद 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपियों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोप को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

JVM विधायक प्रदीप यादव ने किया सरेंडर

बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की को मिल चुकी है अग्रिम जमानत
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित 54 अन्य लोगों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की को अग्रिम जमानत मिल गयी है. इसके बाद दोनों अदालत में सरेंडर कर बेल बांड भरा था. दोनों जमानत सुविधा का लाभ ले रहे हैं.

रांचीः झाविमो प्रधान महासचिव और पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव ने सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में सरेंडर कर दिया है. इसके बाद कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा गया. जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.


विधायक प्रदीप को अपर न्यायायुक्त स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत से 13 फरवरी को अग्रिम जमानत मिली थी. अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए 2 सप्ताह के भीतर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर कर 10-10 हजार का दो बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया था. इसी के तहत विधायक सरेंडर किया है.


सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन पर हुई थी झड़प
सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में विधानसभा का घेराव संपूर्ण विपक्षी दलों द्वारा किया गया था. जिसमें पुलिस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच झड़प हुई थी. इसमें प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे साथ ही इसके अलावा लाठीचार्ज भी की गई थी. इसमें कई लोग घायल भी हुए थे.

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इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से 23 नवंबर 2016 को जगन्नाथपुर थाने में 54 लोगों के खिलाफ नामजद 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपियों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोप को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

JVM विधायक प्रदीप यादव ने किया सरेंडर

बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की को मिल चुकी है अग्रिम जमानत
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित 54 अन्य लोगों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की को अग्रिम जमानत मिल गयी है. इसके बाद दोनों अदालत में सरेंडर कर बेल बांड भरा था. दोनों जमानत सुविधा का लाभ ले रहे हैं.

Intro:रांचीः झाविमो प्रधान महासचिव और पोड्डैयाहाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव सिविल कोर्ट के नयायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में सरेंडर किया. इसके बाद कोर्ट में बेल बांड भरा. इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा दी.

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13 फरवरी को अपर न्यायायुक्त की अदालत से मिली थी जमानतः

विधायक प्रदीप को अपर न्यायायुक्त स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत से 13 फरवरी को अग्रिम जमानत मिली थी.
अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए 2 सप्ताह के भीतर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर कर 10-10 हजार का दो बेल बांड भरने का आदेश दिया था. इसी के तहत विधायक सरेंडर किये हैं.
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सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर पुलिस और विपक्षी दल के नेताओं के साथ हुई थी झड़पः

सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में विधानसभा का घेराव संपूर्ण विपक्षी दलों द्वारा किया गया था, जिसमें पुलिस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच झड़प हुई थी. यह झड़प सेटेलाइट कॉलनी के समीप हुई थी. इसमें प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे. इसके अलावा लाठीचार्ज भी की थी. कई लोग घायल भी हुए थे. इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से 23 नवंबर 2016 को जगन्नाथपुर थाने में 54 लोगों के खिलाफ नामजद 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपियों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने, नाजायज तरीके से मजमा लगाने, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोप को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


Body:बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की को मिल चुकी है अग्रिम जमानतः

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित 54 अन्य लोगों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें बाबूलाल मरांडी और बंधु तिर्की को अग्रिम जमानत मिल गयी है. इसके बाद दोनों अदालत में सरेंडर कर बेल बांड भरा था. दोनों जमानत सुविधा का लाभ ले रहे हैं.


Conclusion:no
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