रांची: अफीम तस्करी करने के आरोपी पंकज यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में अफीम तस्करी करने के आरोपी पंकज यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
ये भी पढ़ें-मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दिखा लॉकडाउन का असर, कर्मियों के वेतन के लिए कम पड़े पैसे
चतरा के लावालॉन्ग थाना के पंकज यादव पर अफीम तस्करी के मामले में केस दर्ज किए गए हैं. उसी मामले में उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है.