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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में हाई कोर्ट की सुनवाई टली, नोटिस जारी कर दी जानकारी - हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति पर सुनवाई

रांची में शुक्रवार को हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में होने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई टल गई है. इसकी जानकारी हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी करके दिया गया है. इसमें बताया गया कि तकनीकी कारण से सुनवाई को टाला गया है.

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति
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Published : Jul 3, 2020, 10:50 PM IST

रांची: राज्य में हाई स्कूल के 18 हजार शिक्षक की नियुक्ति में राज्य सरकार की तरफ से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित रखने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है. तकनीकी कारण से यह सुनवाई नहीं हो पाई. इसकी सूचना हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी करके दी गई है.

तकनीकी कारण से टली सुनवाई
हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा, एस चंद्रशेखर और दीपक रोशन की अदालत में पूर्व में राज्य सरकार की तरफ से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी. अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामले दायर किए थे, जो सुनवाई के लिए लंबित थी. इसलिए उसी मामले का हवाला देते हुए अदालत ने इसके फैसले को सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा. अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है. शुक्रवार को फैसले का ऐलान किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारण से सुनवाई टल गई है.

इसी भी पढ़ें-बेरमो-दुमका विधानसभा सीट पर सजने लगा उपचुनाव का रण, इन उम्मीदवारों के नाम पर है चर्चा


हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति
बता दें कि सोनी कुमारी ने झारखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों में राज्य के 13 जिले को पूर्णतः आरक्षित के आदेश को चुनौती दी थी. उसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को पूर्ण पीठ में स्थानांतरित किया गया था. मामले की पूर्ण पीठ में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था. फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार की सूची बाद की गई थी, लेकिन तकनीकी कारण से टल गई है. आगे मामले में फैसला सुनाया जाएगा.

रांची: राज्य में हाई स्कूल के 18 हजार शिक्षक की नियुक्ति में राज्य सरकार की तरफ से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित रखने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है. तकनीकी कारण से यह सुनवाई नहीं हो पाई. इसकी सूचना हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी करके दी गई है.

तकनीकी कारण से टली सुनवाई
हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा, एस चंद्रशेखर और दीपक रोशन की अदालत में पूर्व में राज्य सरकार की तरफ से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी. अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामले दायर किए थे, जो सुनवाई के लिए लंबित थी. इसलिए उसी मामले का हवाला देते हुए अदालत ने इसके फैसले को सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा. अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है. शुक्रवार को फैसले का ऐलान किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारण से सुनवाई टल गई है.

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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति
बता दें कि सोनी कुमारी ने झारखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों में राज्य के 13 जिले को पूर्णतः आरक्षित के आदेश को चुनौती दी थी. उसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को पूर्ण पीठ में स्थानांतरित किया गया था. मामले की पूर्ण पीठ में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था. फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार की सूची बाद की गई थी, लेकिन तकनीकी कारण से टल गई है. आगे मामले में फैसला सुनाया जाएगा.

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