रांची: राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए, परीक्षा के मॉडल आंसर शीट को गलत बताते हुए परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने केबाद राज्य सरकार कर्मचारी चयन आयोग को 13 अक्टूबर से पहले जवाब पेश करने को कहा है. हाई कोर्ट से इस मामले में पारित आदेश की प्रति भी अपने जवाब के साथ संलग्न करने को कहा है.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति के लिए लिए गए परीक्षा के मॉडल आंसर शीट को गलत बताते हुए उस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रार्थी के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही हाई स्कूल मामले में हाई कोर्ट से जो पारित आदेश है. उसकी प्रति भी संलग्न करने को कहा है.
याचिकाकर्ता प्रेम रंजन ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए, लिए जाने वाले परीक्षा के मॉडल आंसर शीट में कई खामियां कई प्रश्नों के गलत उत्तर होने का हवाला देते हुए इस परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की. हाई कोर्ट की एकल पीठ में याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई. उन्होंने एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट की डबल बेंच में एलपीए याचिका के माध्यम से चुनौती दी है. उसी एलपीए याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.