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गैर अनुसूचित जिले में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई, अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग से मांगा जवाब - कर्मचारी चयन आयोग

गैर अनुसूचित जिले में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और हिंदी में अधिक अंक होने के बावजूद भी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चयन नहीं किए जाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने को कहा है.

high school teacher appointment case in non-scheduled district
गैर अनुसूचित जिले में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई
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Published : Sep 22, 2020, 9:53 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के गैर अनुसूचित जिले में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक होने के बावजूद भी कर्मचारी चयन आयोग के चयन नहीं किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

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न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता संजय कुमार, हरिहर कुमार और अन्य ने हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक होने के बाद भी चयन नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के गैर अनुसूचित जिले में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक होने के बावजूद भी कर्मचारी चयन आयोग के चयन नहीं किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

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न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता संजय कुमार, हरिहर कुमार और अन्य ने हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक होने के बाद भी चयन नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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