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चारा घोटाला में 16 दोषियों को सजा, देखें किसको कितनी मिली सजा

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने 18 में से 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा, जबकि अन्य 11 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. सभी 16 दोषियों पर अलग-अलग जुर्माने भी लगाए गए हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता
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Published : May 29, 2019, 2:02 PM IST

Updated : May 29, 2019, 3:16 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले की आरसी 20ए/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के पूरक चार्जशीट मामले में बुधवार सुनवाई हुई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने 18 में से 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

जानकारी देते अधिवक्ता


सीबीआई कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा, जबकि अन्य 11 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. सभी 16 दोषियों पर अलग-अलग जुर्माने भी लगाए गए हैं. इस मामले में 15 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी. फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के स्पेशल जज एसएन मिश्रा की अदालत ने 29 मई की तिथि निर्धारित की थी.


इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 2013 में ही सजा सुनाई जा चुकी है. चाईबासा कोषागार से जुड़े 37 करोड़ की अवैध निकासी के मूल अभिलेख में लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा समेत 46 आरोपी को वर्ष 2013 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाया जा चुका है. इसी मामले से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में बाद में चार्जशीट दाखिल की थी.


इस मामले के विशेष लोक अभियोजक बीएमसी ने 18 आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में 79 गवाहों का बयान दर्ज कराया है, जबकि 18 आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष में 5 गवाहों के बयान दर्ज कराया है. 18 आरोपियों में 15 आपूर्तिकर्ता है, जबकि दो कारागार करनी और एक चाईबासा पशुपालन कार्यालय में संदेश वाहक है.


चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 18 आरोपियों में से 16 को दोषी करार दिया गया है. इसी मामले में ट्रायल के दौरान एक कि मृत्यु तो दूसरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अस्पताल में वेंटिलेटर पर है जिसके कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके.


दोषियों को सजा

  • उमेश दुबे- 4 साल और 3 लाख 50 हजार रुपए
  • महेंद्र कुमार कुंदन- 4 साल और 7 लाख रुपए
  • आदित्य जोरदार- 3 साल की सजा
  • विमल कुमार अग्रवाल- 3 साल और 25 हजार रुपए
  • बृज किशोर अग्रवाल- 3 साल और एक लाख 60 हजार रुपए
  • राम अवतार शर्मा- 4 साल और 4 लाख रुपए
  • राजेंद्र कुमार हरित- 3 साल और 8 हजार रुपए
  • संजीव कुमार बासुदेव- 3 साल की सजा
  • किशोर कुमार झा- 4 साल और 5 लाख रुपए
  • बसंत कुमार सिन्हा- 4 साल और 6 लाख रुपए
  • मधु- 3 साल की सजा
  • अपर्णीता कुंडू- 3 साल और एक लाख 70 हजार रुपए
  • सहदेव प्रसाद- 3 साल और 30 हजार रुपए
  • लालमोहन गोप- 3 साल और 30 हजार रुपए
  • भरतेश्वर नारायण लाल- 3 साल की सजा
  • अनिल कुमार- 3 साल की सजा

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले की आरसी 20ए/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के पूरक चार्जशीट मामले में बुधवार सुनवाई हुई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने 18 में से 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

जानकारी देते अधिवक्ता


सीबीआई कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा, जबकि अन्य 11 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. सभी 16 दोषियों पर अलग-अलग जुर्माने भी लगाए गए हैं. इस मामले में 15 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी. फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के स्पेशल जज एसएन मिश्रा की अदालत ने 29 मई की तिथि निर्धारित की थी.


इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 2013 में ही सजा सुनाई जा चुकी है. चाईबासा कोषागार से जुड़े 37 करोड़ की अवैध निकासी के मूल अभिलेख में लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा समेत 46 आरोपी को वर्ष 2013 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाया जा चुका है. इसी मामले से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में बाद में चार्जशीट दाखिल की थी.


इस मामले के विशेष लोक अभियोजक बीएमसी ने 18 आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में 79 गवाहों का बयान दर्ज कराया है, जबकि 18 आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष में 5 गवाहों के बयान दर्ज कराया है. 18 आरोपियों में 15 आपूर्तिकर्ता है, जबकि दो कारागार करनी और एक चाईबासा पशुपालन कार्यालय में संदेश वाहक है.


चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 18 आरोपियों में से 16 को दोषी करार दिया गया है. इसी मामले में ट्रायल के दौरान एक कि मृत्यु तो दूसरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अस्पताल में वेंटिलेटर पर है जिसके कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके.


दोषियों को सजा

  • उमेश दुबे- 4 साल और 3 लाख 50 हजार रुपए
  • महेंद्र कुमार कुंदन- 4 साल और 7 लाख रुपए
  • आदित्य जोरदार- 3 साल की सजा
  • विमल कुमार अग्रवाल- 3 साल और 25 हजार रुपए
  • बृज किशोर अग्रवाल- 3 साल और एक लाख 60 हजार रुपए
  • राम अवतार शर्मा- 4 साल और 4 लाख रुपए
  • राजेंद्र कुमार हरित- 3 साल और 8 हजार रुपए
  • संजीव कुमार बासुदेव- 3 साल की सजा
  • किशोर कुमार झा- 4 साल और 5 लाख रुपए
  • बसंत कुमार सिन्हा- 4 साल और 6 लाख रुपए
  • मधु- 3 साल की सजा
  • अपर्णीता कुंडू- 3 साल और एक लाख 70 हजार रुपए
  • सहदेव प्रसाद- 3 साल और 30 हजार रुपए
  • लालमोहन गोप- 3 साल और 30 हजार रुपए
  • भरतेश्वर नारायण लाल- 3 साल की सजा
  • अनिल कुमार- 3 साल की सजा
Intro:रांची
बाइट-- संजय कुमार अधिवक्ता चारा घोटाला बचाव पक्ष
बाइट-- डी एम पी सिंह सीबीआई विशेष लोक अभियोजक( टेबल में बैठे हुए)

बहुत चर्चित चारा घोटाला मामले की आरसी 20ए/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के पूरक चार्जसीट पर सुनवाई करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने 18 में से 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

किन को कितनी सजा ग्राफिक्स


1)उमेश दुबे,4 साल 3लाख 50 हजार
2)महेंद्र कुमार कुंदन,4 साल 7 लाख
3)आदित्य जोरदार,3 साल
4) विमल कुमार अग्रवाल ,3 साल 25 हजार
5)बृज किशोर अग्रवाल,3 साल 1 लाख60 हजार
6)राम अवतार शर्मा,4 साल 4 लाख
7) राजेंद्र कुमार हरित, 3 साल 8 हजार
8)संजीव कुमार बासुदेव, 3 साल
9)किशोर कुमार झा, 4 साल 5 लाख
10)बसंत कुमार सिंहा,4 साल 6 लाख
11)मधु,3 साल
12)अपर्णीता कुंडू,3 साल 1 लाख 70 हाजर
13)सहदेव प्रसाद, 3 साल 30 हाजर
14)लालमोहन गोप,3 साल 30 हजार
15)भरतेश्वर नारायण लाल 3 साल
16अनिल कुमार 3 साल


चाईबासा कोषागार से लगभग 37 करोड़ के अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के एक सप्लीमेंट्री मामले पर बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है सीबीआई कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को चार-चार की सजा जबकि अन्य 11 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है सभी 16 दोषियों पर अलग-अलग जुर्माने भी लगाए गए हैं


Body:मामले में 15 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी फैसले सुनाने के लिए सीबीआई के स्पेशल जज एसएन मिश्रा की अदालत ने 29 मई की तिथि निर्धारित की थी गौरतलब है कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 2013 में ही सजा सुनाई जा चुकी है। चाईबासा कोषागार से जुड़े 37 करोड़ की अवैध निकासी के मूल अभिलेख में लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा समेत 46 आरोपी को वर्ष 2000 13 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाया जा चुका है इसी मामले से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में बाद में चार्जशीट दाखिल की गई थी आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई से अलग बाद में शुरू हुई थी मामले के विशेष लोक अभियोजक बीएमसी ने 18 आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में 79 गवाहों का बयान दर्ज कराया है जबकि 18 आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष में 5 गवाहों के बयान दर्ज कराई गई है 18 आरोपियों में 15 आपूर्तिकर्ता है, जबकि दो कारागार करनी और एक चाईबासा पशुपालन कार्यालय में संदेश वाहक है



Conclusion:चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 18 में आरोपियों से 16 को दोषी करार दी गई है। जबकि इसी मामले में ट्रायल के दौरान एक कि मृत्यु तो दूसरे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अस्पताल में वेंटिलेटर पर है जिसके कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।
Last Updated : May 29, 2019, 3:16 PM IST
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