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हत्या के आरोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी, 21 जून को सुनाई जाएगी सजा

दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को अदालत ने दोषी ठहराया है. सुनवाई के बाद दोषी प्रदीप कुमार यादव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया. मामले में एजेसी-3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है.

जानकारी देते सरकारी वकील
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Published : Jun 18, 2019, 3:20 PM IST

रांची: दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को अदालत ने दोषी ठहराया है. सुनवाई के बाद दोषी प्रदीप कुमार यादव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया. मामले में एजेसी-3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर फैसला 21 जून को सुनाई जाएगी.

जानकारी देते सरकारी वकील


दरअसल, यह मामला मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. आरोपी पति ने अपनी पत्नी अनिमा कुमारी की हत्या शादी के महज कुछ ही दिन बाद दहेज की मांग को लेकर कर दिया था. आरोपी पति शव को एक कुएं में फेंक दिया था. इस संबंध में मृतका के पिता बिरजू प्रसाद यादव को जैसे ही खबर की जानकारी हुई उन्होंने मैक्लुस्कीगंज थाने में मामला दर्ज कराया. इसमें अपने दामाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही 4 लाख कैश और एक कार की मांग कर रहा था. नहीं देने पर उनकी बेटी को प्रताड़ित का धमकी भी दे रहा था. मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी ने अपने पत्नी का दहेज के प्रलोभन में हत्या कर दिया. इस मामले में आरोपी जमानत पर बाहर था, जिसे मंगलवार को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जेल की चारदीवारी में भेज दिया है.

रांची: दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को अदालत ने दोषी ठहराया है. सुनवाई के बाद दोषी प्रदीप कुमार यादव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया. मामले में एजेसी-3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर फैसला 21 जून को सुनाई जाएगी.

जानकारी देते सरकारी वकील


दरअसल, यह मामला मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. आरोपी पति ने अपनी पत्नी अनिमा कुमारी की हत्या शादी के महज कुछ ही दिन बाद दहेज की मांग को लेकर कर दिया था. आरोपी पति शव को एक कुएं में फेंक दिया था. इस संबंध में मृतका के पिता बिरजू प्रसाद यादव को जैसे ही खबर की जानकारी हुई उन्होंने मैक्लुस्कीगंज थाने में मामला दर्ज कराया. इसमें अपने दामाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही 4 लाख कैश और एक कार की मांग कर रहा था. नहीं देने पर उनकी बेटी को प्रताड़ित का धमकी भी दे रहा था. मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी ने अपने पत्नी का दहेज के प्रलोभन में हत्या कर दिया. इस मामले में आरोपी जमानत पर बाहर था, जिसे मंगलवार को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जेल की चारदीवारी में भेज दिया है.

Intro:रांची
बाइट--अशोक राय विशेष लोक अभियजक

दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को अदालत ने दोषी ठहराया है। सुनवाई के बाद दोषी प्रदीप कुमार यादव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया । मामले में एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है सजा के बिंदु पर फैसला 21 जून को सुनाई जाएगी।




Body:दरअसल यह मामला कांड संख्या14/14 का है और मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है आरोपी पति ने अपनी पत्नी अनिमा कुमारी की हत्या शादी के महज कुछ ही दिन बाद दहेज की मांग को लेकर कर दिया था और साक्षी छुपाने की नियत से शव को एक कुएं में फेंक दिया था इस संबंध में मृतका के पिता बिरजू प्रसाद यादव को जैसे ही खबर का पता चला वह मैक्लुस्कीगंज थाना में मामला दर्ज कराया। जिसमें अपने दामाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही 4 लाख कैश और एक कार की मांग कर रहा था नहीं देने पर उनकी बेटी को प्रताड़ित का धमकी भी दे रहा था साथ उन्होंने कहा था कि उसकी बेटी शादी का सालगिरह नहीं देख पाएगी। अंततः उसने दहेज के लालच में पत्नी का हत्या कर घटना को अंजाम दिया।


Conclusion:मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोपी ने अपने पत्नी का दहेज के प्रलोभन में हत्या कर दिया मामले पर आरोपी जमानत पर बाहर था जिसे आज अदालत ने दोषी आते हुए जेल की चारदीवारी में भेज दिया है वहीं अदालत ने सजा के बिंदु पर 21 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। फैसले की तिथि पर मृतक के परिवार वाली निगाहें पर टिकी हुई है कि आखिर दोषी को कितनी सजा होती है
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