रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला आरसी 47ए/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. इस मामले में आरोपी मोहम्मद सईद ने कोर्ट में सरेंडर किया. 29 मई को मोहम्मद सईद का कोर्ट में बयान दर्ज होना था, लेकिन मोहम्मद सईद कोर्ट में अनुपस्थित रहे जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सईद के खिलाफ वारंट जारी किया था.
आज मोहम्मद सईद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में उपस्थित होकर सरेंडर किया. इसके बाद कोर्ट ने इन्हें जमानत प्रदान की. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के इस मामले में आरोपियों का बयान दर्ज किया जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को चार आरोपियों का बयान दर्ज होना था. इसके लिए मामले में चारों आरोपी कोर्ट में हाजिरी लगाएं, जिसमें नंदकिशोर प्रसाद, जगमोहन कक्कड़, दयानंद कश्यप और बीपी सिंहा का बयान दर्ज होना था. बीपी सिन्हा का आंशिक बयान दर्ज किया गया. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि निर्धारित की है.
बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में आरसी 47ए/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला सबसे बड़ा मामला है, जिसमें लगभग 139 करोड़ के अवैध निकासी किया गया था. इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा सहित कुल 116 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं.