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रांची: चारा घोटाला के एक मामले में 16 आरोपी दोषी करार - झारखंड न्यूज,

जानकारी देते अधिवक्ता
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Published : May 29, 2019, 9:57 AM IST

Updated : May 29, 2019, 3:13 PM IST

2019-05-29 09:51:43

बहुचर्चित चारा घोटाला RC20A/96 मामले के 17 आरोपियों को कोर्ट ने ठहराया दोषी

जानकारी देते अधिवक्ता

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े आरसी 20A/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले के दूसरे पूरक मामले में 17 आरोपियों में से 16 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. वहीं मामले में ट्रायल फेस कर रहे एक आरोपी शेरून निशा की खराब स्वास्थ्य होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज 11:00 बजे का समय निर्धारित किया है. 


इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष अदालत में हुई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने पिछले सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की है. चाईबासा कोषागार से लगभग 37 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने 20 आरोपियों के खिलाफ बाद में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की सुनवाई के दौरान ही तीन आरोपियों का निधन हो गया है. 


इन आरोपियों के खिलाफ पूरक अभिलेख के तहत मामले की सुनवाई चल रही है. वहीं मूल अभिलेख का निष्पादन सितंबर 2013 में हो चुका है, जिसमें लालू प्रसाद समेत 46 अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है. उमेश दुबे, महेंद्र कुमार कुंदन, आदित्य जोरदार, विमल कुमार अग्रवाल, बृज किशोर अग्रवाल, राम अवतार शर्मा, राजेंद्र कुमार हरित, संजीव कुमार बासुदेव, किशोर कुमार झा, बसंत कुमार सिंह, मधु, अपर्णीता कुंडू, सहदेव प्रसाद, लालमोहन गोप, भरतेश्वर नारायण लाल और अनिल कुमार को दोषी करार दिया गया है.
 

2019-05-29 09:51:43

बहुचर्चित चारा घोटाला RC20A/96 मामले के 17 आरोपियों को कोर्ट ने ठहराया दोषी

जानकारी देते अधिवक्ता

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े आरसी 20A/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले के दूसरे पूरक मामले में 17 आरोपियों में से 16 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. वहीं मामले में ट्रायल फेस कर रहे एक आरोपी शेरून निशा की खराब स्वास्थ्य होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज 11:00 बजे का समय निर्धारित किया है. 


इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष अदालत में हुई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने पिछले सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की है. चाईबासा कोषागार से लगभग 37 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने 20 आरोपियों के खिलाफ बाद में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की सुनवाई के दौरान ही तीन आरोपियों का निधन हो गया है. 


इन आरोपियों के खिलाफ पूरक अभिलेख के तहत मामले की सुनवाई चल रही है. वहीं मूल अभिलेख का निष्पादन सितंबर 2013 में हो चुका है, जिसमें लालू प्रसाद समेत 46 अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है. उमेश दुबे, महेंद्र कुमार कुंदन, आदित्य जोरदार, विमल कुमार अग्रवाल, बृज किशोर अग्रवाल, राम अवतार शर्मा, राजेंद्र कुमार हरित, संजीव कुमार बासुदेव, किशोर कुमार झा, बसंत कुमार सिंह, मधु, अपर्णीता कुंडू, सहदेव प्रसाद, लालमोहन गोप, भरतेश्वर नारायण लाल और अनिल कुमार को दोषी करार दिया गया है.
 

Intro:ब्रेकिंग....

बहुचर्चित चारा घोटाला आरसी 20A/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई विशेष अदालत में हुई सुनवाई अदालत ने सभी आरोपियों को ठहराया दोषी, अदालत ने सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों को दोषी करार दिया है वहीं मामले में एक आरोपी की तबीयत खराब होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका, मामले पर 11:00 बजे सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी


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Conclusion:
Last Updated : May 29, 2019, 3:13 PM IST
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