नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फिल्म 'द केरला स्टोरी' के निर्माताओं की उस याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के फैसले को चुनौती दी गई है. वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया. साल्वे ने कहा कि याचिका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी और तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक को चुनौती देती है.
पहले पीठ ने कहा कि उसने मंगलवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका पर 15 मई को सुनवाई करना तय किया है और उस दिन इस याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी. साल्वे ने कहा, "हमारा रोजाना आर्थिक नुकसान हो रहा है." इस पर पीठ ने याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई. गत शुक्रवार को रिलीज हुई 'द केरल स्टोरी' में अभिनेत्री अदा शर्मा मुख्य भूमिका में हैं.
बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया था, ताकि 'नफरत और हिंसा की किसी भी घटना' को टाला जा सके. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिल्म का प्रदर्शन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले दिन में, बनर्जी ने कहा कि 'द केरला स्टोरी' में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसका इरादा केरल को बदनाम करना है.
अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने 'द केरल स्टोरी' के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. प्रतिबंध संबंधी इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म केरल में महिलाओं के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है. फिल्म पांच मई को रिलीज हुई थी.
(पीटीआई-भाषा)