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Gujarat Court Slipper : बलात्कार-हत्या के दोषी ने जज के आसन की ओर फेंकी चप्पल

गुजरात में दुष्कर्म के मामले में अदालत के फैसले के बाद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सूरत की एक अदालत ने 27 वर्षीय एक युवक को आजीवन कारावास (gujarat life term to 27 year man) की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद दोषी करार दिए गए युवक ने जज की ओर चप्पल फेंक (murder convict throws slipper in Gujarat court) दी.

gujarat slippers thrown at judge
गुजरात में जज पर चप्पल
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Published : Dec 29, 2021, 4:41 PM IST

Updated : Dec 29, 2021, 4:47 PM IST

सूरत : गुजरात की एक अदालत में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा (gujarat life term to 27 year man) सुनाई गई. हालांकि, विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस काला द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, दोषी सुजीत साकेत गुस्सा हो गया और उसने अपनी चप्पल न्यायाधीश की तरफ फेंकी (gujarat slippers thrown at judge). हालांकि, चप्पल न्यायाधीश तक नहीं पहुंची और कठघरे के पास जाकर गिरी.

मामला इसी साल अप्रैल में पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या (surat five year girl rape and murder) का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मध्यप्रदेश का रहने वाले साकेत ने 30 अप्रैल को बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी. बच्ची एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी. बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने से अगवा कर लिया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक वह बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने बच्ची से बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

यहां हजीरा थाने में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित संबंधित प्रावधानों के तहत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

यह भी पढ़ें- डॉक्टर की करतूत से मानवता शर्मसार, अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 26 गवाहों के बयानों को ध्यान में रखा. अदालत ने आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया.

(पीटीआई-भाषा)

सूरत : गुजरात की एक अदालत में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा (gujarat life term to 27 year man) सुनाई गई. हालांकि, विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस काला द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद, दोषी सुजीत साकेत गुस्सा हो गया और उसने अपनी चप्पल न्यायाधीश की तरफ फेंकी (gujarat slippers thrown at judge). हालांकि, चप्पल न्यायाधीश तक नहीं पहुंची और कठघरे के पास जाकर गिरी.

मामला इसी साल अप्रैल में पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या (surat five year girl rape and murder) का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मध्यप्रदेश का रहने वाले साकेत ने 30 अप्रैल को बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी. बच्ची एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी. बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने से अगवा कर लिया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक वह बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने बच्ची से बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

यहां हजीरा थाने में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित संबंधित प्रावधानों के तहत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 26 गवाहों के बयानों को ध्यान में रखा. अदालत ने आदेश सुनाने से पहले 53 दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Dec 29, 2021, 4:47 PM IST
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