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बस चालक की गलती से चली गई थी छह लोगों की जान, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा - gujarat porbandar

पोरबंदर के सेशन कोर्ट ने एक बस चालक को दस की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. मामले में बस चालक ने लापरवाही से बस चलाते हुए एक कार को टक्कर को मार दी थी जिससे छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. porbandar district sessions court, driver has sentenced the 10 years imprisonment, gujarat porbandar

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 29, 2023, 3:42 PM IST

पोरबंदर : एक निजी ट्रैवल्स बस के चालक के द्वारा एक कार को टक्कर मार देने से छह लोगों की मौत हो जाने और एक व्यक्ति के घायल होने के मामले में पोरबंदर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला. मई 2017 में हुए इस हादसे पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी ड्राइवर को 10 साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

बताया जाता है कि 18 मई को शाम 4.30 बजे एक निजी ट्रैवल्स की बस के चालक धर्मेंद्र सिंह अनोप सिंह जाडेजा ने लापरवाही से गलत दिशा में बस चलाते हुए हनुमानगढ़ चौराहे के पास एक कार को टक्कर मार दी थी. हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया था. हादसे में जयदीप सिसौदिया, पुरीबेन सिसौदिया, अंकित सिसौदिया, लखीबेन सिसौदिया और अश्विनभाई सिसौदिया और सवधिबेन सिसौदिया की मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि संजय वलतारिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया था. इस संबंध में राणावाव पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद उसे हिरासत में ले लिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान पोरबंदर जिला सत्र न्यायालय लोक अभियोजक अधिवक्ता अनिल जे. लीला ने कई दलीलें पेश करते हुए कहा कि कार में सात लोगों में तीन महिलाएं, दो युवक और एक बच्चा था. जिसमें से छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना में पोरबंदर में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत अर्सी सिसौदिया का परिवार एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहा था. कोर्ट के न्यायाधीश आरडी पांचाल ने आरोपी बस ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184, 177, 134 के साथ-साथ आईपीसी 304, 337 के तहत 10 साल की कैद और 5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें - आरआरटीएस परियोजना: आंशिक नहीं आदेशों का पूर्ण अनुपालन करें, सुप्रीम अदालत की दिल्ली सरकार को फटकार

पोरबंदर : एक निजी ट्रैवल्स बस के चालक के द्वारा एक कार को टक्कर मार देने से छह लोगों की मौत हो जाने और एक व्यक्ति के घायल होने के मामले में पोरबंदर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला. मई 2017 में हुए इस हादसे पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी ड्राइवर को 10 साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

बताया जाता है कि 18 मई को शाम 4.30 बजे एक निजी ट्रैवल्स की बस के चालक धर्मेंद्र सिंह अनोप सिंह जाडेजा ने लापरवाही से गलत दिशा में बस चलाते हुए हनुमानगढ़ चौराहे के पास एक कार को टक्कर मार दी थी. हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया था. हादसे में जयदीप सिसौदिया, पुरीबेन सिसौदिया, अंकित सिसौदिया, लखीबेन सिसौदिया और अश्विनभाई सिसौदिया और सवधिबेन सिसौदिया की मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि संजय वलतारिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया था. इस संबंध में राणावाव पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद उसे हिरासत में ले लिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान पोरबंदर जिला सत्र न्यायालय लोक अभियोजक अधिवक्ता अनिल जे. लीला ने कई दलीलें पेश करते हुए कहा कि कार में सात लोगों में तीन महिलाएं, दो युवक और एक बच्चा था. जिसमें से छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना में पोरबंदर में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत अर्सी सिसौदिया का परिवार एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहा था. कोर्ट के न्यायाधीश आरडी पांचाल ने आरोपी बस ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183, 184, 177, 134 के साथ-साथ आईपीसी 304, 337 के तहत 10 साल की कैद और 5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई.

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