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पाकिस्तान की जीत का जश्न मामला: कश्मीरी छात्रों को जमानत के बाद भी नहीं मिली रिहाई

पाकिस्तान किक्रेट टीम की जीत का जश्न मनाने के आरोपी तीनों कश्मीरी छात्रों को भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी भी वो सलाखों के पीछे ही हैं. इसकी वजह यह है कि उन्हें स्थानीय जमानतदार नहीं मिल रहे थे. ऐसे में आरोपी कश्मीरी छात्रों के परिजन व रिश्तेदार आगरा आकर जमानत राशि जमा कराए. वहीं, अब जमानतदारों की व्यक्तिगत हैसियत का सत्यापन होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा.

PAK की जीत पर जश्न मनाने का मामला
PAK की जीत पर जश्न मनाने का मामला
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Published : Apr 19, 2022, 10:55 AM IST

आगरा: टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किक्रेट टीम की जीत का जश्न मनाने के आरोपी तीनों कश्मीरी छात्रों को भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी भी वो सलाखों के पीछे ही हैं. इसकी वजह यह है कि उन्हें स्थानीय जमानतदार नहीं मिल रहे थे. ऐसे में आरोपी कश्मीरी छात्रों के परिजन व रिश्तेदार आगरा आकर जमानत राशि जमा कराए. वहीं, अब कश्मीर से आए सभी छह जमानतदारों की व्यक्तिगत हैसियत का सत्यापन कराया जा रहा है और जैसे ही सत्यापन की रिपोर्ट आएगी. उसके बाद आरोपी कश्मीरी छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा.

बता दें कि 30 मार्च को हाईकोर्ट ने आरोपी तीनों कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर की थी. जगदीशपुरा थाना पुलिस ने शासन से अनुमति मिलने पर आरोपी कश्मीरी छात्रों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में जनवरी 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी. मगर, 27 अक्टूबर, 2021 से आरोपी तीनों कश्मीरी छात्र जेल में बंद हैं. कश्मीरी छात्रों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि हाईकोर्ट में लंबी बहस के बाद सिंगल बैंच के जज अजय भनौत ने 30 मार्च, 2022 को तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर कर ली थी और जमानती आदेश भी जारी हो गए थे.

लेकिन एक कश्मीरी छात्र की जेल से रिहाई के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदार अनिवार्य किए गए थे. आरोपी कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर होने के बाद भी रिहाई में देरी की वजह स्थानीय जमामतदार नहीं मिलना रही. वहीं, आखिरकार कश्मीर से आगरा आए आरोपी छात्रों के परिजनों ने जमानत के कागजातों को सीजीएम कोर्ट में पेश करके जमानत राशि भी जमा करा चुके हैं. अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि छह में से चार जमानतदारों के व्यक्तिगत हैसियत का सत्यापन हो चुका है. वहीं, दो जमानतदारों का सत्यापन होने के बाद रिपोर्ट आएगी. जिसके बाद आरोपी कश्मीरी छात्रों को रिहा किया जाएगा. खैर, इसमें अभी और समय लग सकता है.

ये था मामला: बता दें कि गत 24 अक्टूबर, 2021 को दुबई में हुए टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत के बाद आगरा के बिचपुरी स्थित आरबीएस कॉलेज में अध्ययनरत कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी ने जश्न मनाया था. जिसकी तस्वीर आरोपियों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाए थे. वहीं, इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पुलिस ने आरोपी छात्रों पर देशद्रोह की धाराएं भी लगाई थी.

कश्मीरी छात्रों पर इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा

  • 153 ए: जानबूझकर व दुर्भावनापूर्ण इरादा, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों, समुदाय के सद्भभाव के खिलाफ है. जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो.
  • 505 (1) बी: आरोपियों पर फर्जी खबर फैलाने. जिसकी वजह से कोई व्यक्ति या समाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित हो जाए.
  • 66 एफ आइटी एक्ट: साइबर आतंकदवाद.
  • 124ए: राष्ट्रद्रोह.

एक नजर घटनाक्रम पर...

  • - 24 अक्तूबर को बिचपुरी कैंपस में इंजीनियरिंग के छात्रों पर टी-20 विश्वकप मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाने का आरोप लगा.
  • - 25 अक्तूबर को मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया.
  • - 26 अक्तूबर को छात्रों की चैटिंग और व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया.
  • - 27 अक्तूबर को विवेचना में राष्ट्रद्रोह की धारा बढ़ाई गई. आरोपी तीनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया.
  • - 28 अक्तूबर को पुलिस ने छात्रों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया.
  • - 30 मार्च, 2022 को हाईकोर्ट से तीनों कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर मिल गई.

पढ़ें : त्रिपुरा में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पता चला, 63 सुअरों की मौत

यह भी पढ़ें : कृष्ण जन्म भूमि मथुरा-वृंदावन में शराब, मांस की बिक्री पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

आगरा: टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किक्रेट टीम की जीत का जश्न मनाने के आरोपी तीनों कश्मीरी छात्रों को भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी भी वो सलाखों के पीछे ही हैं. इसकी वजह यह है कि उन्हें स्थानीय जमानतदार नहीं मिल रहे थे. ऐसे में आरोपी कश्मीरी छात्रों के परिजन व रिश्तेदार आगरा आकर जमानत राशि जमा कराए. वहीं, अब कश्मीर से आए सभी छह जमानतदारों की व्यक्तिगत हैसियत का सत्यापन कराया जा रहा है और जैसे ही सत्यापन की रिपोर्ट आएगी. उसके बाद आरोपी कश्मीरी छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा.

बता दें कि 30 मार्च को हाईकोर्ट ने आरोपी तीनों कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर की थी. जगदीशपुरा थाना पुलिस ने शासन से अनुमति मिलने पर आरोपी कश्मीरी छात्रों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में जनवरी 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी. मगर, 27 अक्टूबर, 2021 से आरोपी तीनों कश्मीरी छात्र जेल में बंद हैं. कश्मीरी छात्रों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि हाईकोर्ट में लंबी बहस के बाद सिंगल बैंच के जज अजय भनौत ने 30 मार्च, 2022 को तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर कर ली थी और जमानती आदेश भी जारी हो गए थे.

लेकिन एक कश्मीरी छात्र की जेल से रिहाई के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदार अनिवार्य किए गए थे. आरोपी कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर होने के बाद भी रिहाई में देरी की वजह स्थानीय जमामतदार नहीं मिलना रही. वहीं, आखिरकार कश्मीर से आगरा आए आरोपी छात्रों के परिजनों ने जमानत के कागजातों को सीजीएम कोर्ट में पेश करके जमानत राशि भी जमा करा चुके हैं. अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि छह में से चार जमानतदारों के व्यक्तिगत हैसियत का सत्यापन हो चुका है. वहीं, दो जमानतदारों का सत्यापन होने के बाद रिपोर्ट आएगी. जिसके बाद आरोपी कश्मीरी छात्रों को रिहा किया जाएगा. खैर, इसमें अभी और समय लग सकता है.

ये था मामला: बता दें कि गत 24 अक्टूबर, 2021 को दुबई में हुए टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत के बाद आगरा के बिचपुरी स्थित आरबीएस कॉलेज में अध्ययनरत कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी ने जश्न मनाया था. जिसकी तस्वीर आरोपियों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाए थे. वहीं, इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित की तहरीर पर जगदीशपुरा पुलिस ने कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपी कश्मीरी छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पुलिस ने आरोपी छात्रों पर देशद्रोह की धाराएं भी लगाई थी.

कश्मीरी छात्रों पर इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा

  • 153 ए: जानबूझकर व दुर्भावनापूर्ण इरादा, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषीय या क्षेत्रीय समूहों या जातियों, समुदाय के सद्भभाव के खिलाफ है. जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या होने की संभावना हो.
  • 505 (1) बी: आरोपियों पर फर्जी खबर फैलाने. जिसकी वजह से कोई व्यक्ति या समाज या राज्य के खिलाफ अपराध करने को प्रेरित हो जाए.
  • 66 एफ आइटी एक्ट: साइबर आतंकदवाद.
  • 124ए: राष्ट्रद्रोह.

एक नजर घटनाक्रम पर...

  • - 24 अक्तूबर को बिचपुरी कैंपस में इंजीनियरिंग के छात्रों पर टी-20 विश्वकप मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाने का आरोप लगा.
  • - 25 अक्तूबर को मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया.
  • - 26 अक्तूबर को छात्रों की चैटिंग और व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया.
  • - 27 अक्तूबर को विवेचना में राष्ट्रद्रोह की धारा बढ़ाई गई. आरोपी तीनों छात्रों को गिरफ्तार किया गया.
  • - 28 अक्तूबर को पुलिस ने छात्रों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया.
  • - 30 मार्च, 2022 को हाईकोर्ट से तीनों कश्मीरी छात्रों की जमानत मंजूर मिल गई.

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