ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के सांसद की 89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करेगी ईडी - संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया

ईडी के मुताबिक जगतरक्षकन ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर विदेशी शेयर हासिल किए हैं. विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के कथित उल्लंघन के लिए ईडी ने तमिलनाडु से लोकसभा सदस्य एस जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है.

Lok Sabha MP
लोकसभा सदस्य एस जगतरक्षकन
author img

By

Published : Sep 12, 2020, 5:59 PM IST

Updated : Sep 12, 2020, 9:02 PM IST

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए तमिलनाडु से लोकसभा सदस्य एस जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों की 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है.

ईडी ने एक बयान में कहा कि फेमा का उल्लंघन करते हुए सिंगापुर स्थित एक कंपनी में अवैध तौर पर हासिल, अर्जित, स्थानांतरित शेयरों के बराबर की संपत्ति जब्त की गयी है.

एजेंसी को सूचना मिली थी कि जगतरक्षकन ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर विदेशी शेयर हासिल किए हैं. इसके बाद एजेंसी ने विस्तृत जांच की.

पढ़ें: मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो सालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

ईडी ने दावा किया है कि फेमा के प्रावधानों के तहत जांच की अवधि में पाया गया कि जगतरक्षकन और उनके पुत्र संदीप आनंद ने भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना सिल्वर पार्क इंटरनेशनल पी लिमिटेड सिंगापुर में 15 जून 2017 को कथित तौर पर क्रमश: 70,00,000 शेयर और 20,00,000 शेयर लिए.

ईडी ने कहा कि जगतरक्षकन ने अवैध तरीके से हासिल शेयरों को फेमा के नियमों के विरूद्ध अपने परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया.

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए तमिलनाडु से लोकसभा सदस्य एस जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों की 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है.

ईडी ने एक बयान में कहा कि फेमा का उल्लंघन करते हुए सिंगापुर स्थित एक कंपनी में अवैध तौर पर हासिल, अर्जित, स्थानांतरित शेयरों के बराबर की संपत्ति जब्त की गयी है.

एजेंसी को सूचना मिली थी कि जगतरक्षकन ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर विदेशी शेयर हासिल किए हैं. इसके बाद एजेंसी ने विस्तृत जांच की.

पढ़ें: मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो सालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

ईडी ने दावा किया है कि फेमा के प्रावधानों के तहत जांच की अवधि में पाया गया कि जगतरक्षकन और उनके पुत्र संदीप आनंद ने भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना सिल्वर पार्क इंटरनेशनल पी लिमिटेड सिंगापुर में 15 जून 2017 को कथित तौर पर क्रमश: 70,00,000 शेयर और 20,00,000 शेयर लिए.

ईडी ने कहा कि जगतरक्षकन ने अवैध तरीके से हासिल शेयरों को फेमा के नियमों के विरूद्ध अपने परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया.

Last Updated : Sep 12, 2020, 9:02 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.