ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर मंडी प्रशासन सख्त, अब तक इतने चालान काटे - भारत सरकार
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मंडी: पिछले वर्ष से भारत सरकार ने दुपहिया वाहन पर चालक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. सड़क हादसों के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने बाइक व स्कूटर को नए सुरक्षा फीचर के अनिवार्यता के नियम को 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दिया है. दुपहिया वाहनों पर बैठे दोनों लोगों का हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम की धज्जियां देशभर में धड़ल्ले से उड़ती है. बिना हेलमेट छोटा सा हादसा जानलेवा हो सकता है. इसकी जानकारी के बावजूद कई लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, तो कुछ सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनने की रस्म अदा करते हैं.