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ऊना में अब दुकानदारों के भी होंगे कोरोना टेस्ट, डीसी ने जारी किए दिशा निर्देश

कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा से लोगों के सैंपल लिए जाना जरूरी है, ताकि कोरोना संक्रमित की पहचान करके समय पर उसका उपचार किया जा सके. इसी के चलते ऊना में अब दुकानदारों के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे. डीसी ऊना ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

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कोरोना टेस्ट
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Published : Oct 30, 2020, 10:26 AM IST

ऊना: जिला में अब दुकानदारों के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे. उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा से लोगों के सैंपल लिए जाना जरूरी है, ताकि कोरोना संक्रमित की पहचान करके समय पर उसका उपचार किया जा सके. राज्य सरकार ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

निर्देशों के अनुसार जनहित के लिए अधिक से अधिक संख्या में सैंपल लेकर कोविड-19 टेस्ट करना सुनिश्चित किया जाए. यह जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए जिला के सभी दुकानदारों, होटल/ढाबा श्रमिकों, फैक्टरी/औद्योगिक श्रमिकों, अकुशल श्रमिकों, बैंक कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों एवं अध्यापकों के चरणबद्ध तरीके से आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटिजन टेस्ट करने का फैसला लिया गया है.

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि समस्त कार्यालय अध्यक्ष और बैंक मैनेजर जिला निगरानी अधिकारी या खंड चिकित्सा अधिकारी से समय लेकर अपने कर्मचारियों के कोविड-19 के लिए सैंपल देना सुनिश्चित कर लें. उन्होंने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, ऊना और श्रम निरीक्षक को सभी दुकानदारों, होटल/ढाबा श्रमिकों, फैक्टरी/औद्योगिक श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 के सैंपल देने के निर्देश जारी करने को भी कहा है.

राघव शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के सैंपल देने से मना करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. इसके लिए सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

ऊना: जिला में अब दुकानदारों के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे. उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा से लोगों के सैंपल लिए जाना जरूरी है, ताकि कोरोना संक्रमित की पहचान करके समय पर उसका उपचार किया जा सके. राज्य सरकार ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

निर्देशों के अनुसार जनहित के लिए अधिक से अधिक संख्या में सैंपल लेकर कोविड-19 टेस्ट करना सुनिश्चित किया जाए. यह जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए जिला के सभी दुकानदारों, होटल/ढाबा श्रमिकों, फैक्टरी/औद्योगिक श्रमिकों, अकुशल श्रमिकों, बैंक कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों एवं अध्यापकों के चरणबद्ध तरीके से आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटिजन टेस्ट करने का फैसला लिया गया है.

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि समस्त कार्यालय अध्यक्ष और बैंक मैनेजर जिला निगरानी अधिकारी या खंड चिकित्सा अधिकारी से समय लेकर अपने कर्मचारियों के कोविड-19 के लिए सैंपल देना सुनिश्चित कर लें. उन्होंने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, ऊना और श्रम निरीक्षक को सभी दुकानदारों, होटल/ढाबा श्रमिकों, फैक्टरी/औद्योगिक श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 के सैंपल देने के निर्देश जारी करने को भी कहा है.

राघव शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के सैंपल देने से मना करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. इसके लिए सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

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