ऊना: जिला ऊना में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से हो रहे प्रसार के बीच में जिला प्रशासन ने नई पाबंदियां लगाने का फैसला लिया है. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डीसी राघव शर्मा ने बाजारों को खोलने और बंद होने को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है.
शहर में बंद रहे बाजार
इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि नए आदेशों के अनुसार रविवार को जिला के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, लेकिन दवा दुकानों, होटल, ढाबों और रेस्त्रां पर यह आदेश लागू नहीं होगें. उन्होंने कहा कि दूध, डेयरी, फल, सब्जी और मीट की दुकानें भी रविवार के दिन सुबह 7 बजे बजे से शाम 8 बजे तक खुली रह सकती हैं. इसके अलावा बार्बर शॉप्स और सैलून भी रविवार के दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रह सकते हैं.
नए आदेशों का करना होगा पालन
राघव शर्मा ने कहा कि सभी एसडीएम को बाजारों में वाहन के माध्यम से नए आदेशों की घोषणा करवाने को कहा गया है. इसके साथ ही श्रम विभाग और स्थानीय व्यापार मंडल के माध्यम से भी दुकानदारों को इन आदेशों से अवगत करवाएंगे. प्रशासन ने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद और अन्य सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है. सिर्फ विवाह और दाह-संस्कार के कार्यक्रम का आयोजन ही एसडीएम की पूर्वानुमति से किया जा सकता है.
नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील
ऊना में कोरोना के संक्रमण की दर चिंताजनक रूप से 25 प्रतिशत तक पहुंच गई है. ऐसे में सभी को नए नियम मानने होंगे, ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके. उन्होंने सभी से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है. राघव शर्मा ने कहा कि सभी मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें और अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं.
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