ऊना: सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले को पलटते हुए मैड़ी मेले के आयोजन को लेकर हरी झंडी दे दी है. सरकार से मैड़ी मेले को करवाने के फैसले के बाद प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट गया है. जिला प्रशासन ने इसके लिए बकायदा एसओपी भी जारी कर दी है.
नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी मेले में एंट्री
प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना कोई भी श्रद्धालु मेले में प्रवेश नहीं कर पाएगा. मेला परिसर में श्रद्धालुओं को ठहरने की भी सुविधा नहीं मिलेगी. गौरतलब है कि इससे पहले ऊना प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा को यह सूचना दी थी कि मेले के लिए कोई भी श्रद्धालु यात्रा शुरू न करें. अब प्रशासन ने नए दिशा निर्देशों के पत्र पंजाब और हरियाणा के सभी जिला उपायुक्तों को भेज दिए हैं.
दर्शन के वक्त श्रद्धालुओं को मास्क लगाने के निर्देश
डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि मैड़ी मेला क्षेत्र में अस्थायी दुकानें लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. सड़कों के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर लंगर और भंडारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. किसी प्रकार के अस्थायी टेंट और तम्बू की व्यवस्था नहीं होगी. सराय, धर्मशाला आदि में भी श्रद्धालुओं के रुकने पर प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन ने श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थानों में दर्शन के वक्त मास्क पहनने और कोविड नियमों की पालना के निर्देश दिए हैं.
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