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आखिर हो ही गया मैड़ी मेले का फैसला, एसओपी के साथ नई व्यवस्थाएं होंगी लागू - डीसी ऊना राघव शर्मा

ऊना में कोरोना के बीच मैड़ी मेले का आयोजन होने जा रहा है. इसके लिए सरकार ने काफी असमंजस के बाद हरी झंडी दे दी है. आयोजन की इजाजत मिलने के बाद प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट गया है. इसके लिए प्रशासन ने एसओपी भी जारी कर दी है. एसओपी के मुताबिक श्रद्धालु कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मेले में यात्रा करें. प्रशासन ने श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थानों में दर्शन के वक्त मास्क पहनने और कोविड नियमों की पालना के निर्देश दिए हैं.

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Published : Mar 19, 2021, 7:38 PM IST

ऊना: सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले को पलटते हुए मैड़ी मेले के आयोजन को लेकर हरी झंडी दे दी है. सरकार से मैड़ी मेले को करवाने के फैसले के बाद प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट गया है. जिला प्रशासन ने इसके लिए बकायदा एसओपी भी जारी कर दी है.

नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी मेले में एंट्री

प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना कोई भी श्रद्धालु मेले में प्रवेश नहीं कर पाएगा. मेला परिसर में श्रद्धालुओं को ठहरने की भी सुविधा नहीं मिलेगी. गौरतलब है कि इससे पहले ऊना प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा को यह सूचना दी थी कि मेले के लिए कोई भी श्रद्धालु यात्रा शुरू न करें. अब प्रशासन ने नए दिशा निर्देशों के पत्र पंजाब और हरियाणा के सभी जिला उपायुक्तों को भेज दिए हैं.

वीडियो.

दर्शन के वक्त श्रद्धालुओं को मास्क लगाने के निर्देश

डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि मैड़ी मेला क्षेत्र में अस्थायी दुकानें लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. सड़कों के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर लंगर और भंडारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. किसी प्रकार के अस्थायी टेंट और तम्बू की व्यवस्था नहीं होगी. सराय, धर्मशाला आदि में भी श्रद्धालुओं के रुकने पर प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन ने श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थानों में दर्शन के वक्त मास्क पहनने और कोविड नियमों की पालना के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़े: पहेली बनी सांसद की मौत: गिरती सेहत की चिंता के बीच भी मन में थी जीने की इच्छा, तभी लगवाई कोरोना वैक्सीन

ऊना: सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले को पलटते हुए मैड़ी मेले के आयोजन को लेकर हरी झंडी दे दी है. सरकार से मैड़ी मेले को करवाने के फैसले के बाद प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट गया है. जिला प्रशासन ने इसके लिए बकायदा एसओपी भी जारी कर दी है.

नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी मेले में एंट्री

प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना कोई भी श्रद्धालु मेले में प्रवेश नहीं कर पाएगा. मेला परिसर में श्रद्धालुओं को ठहरने की भी सुविधा नहीं मिलेगी. गौरतलब है कि इससे पहले ऊना प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा को यह सूचना दी थी कि मेले के लिए कोई भी श्रद्धालु यात्रा शुरू न करें. अब प्रशासन ने नए दिशा निर्देशों के पत्र पंजाब और हरियाणा के सभी जिला उपायुक्तों को भेज दिए हैं.

वीडियो.

दर्शन के वक्त श्रद्धालुओं को मास्क लगाने के निर्देश

डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि मैड़ी मेला क्षेत्र में अस्थायी दुकानें लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. सड़कों के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर लंगर और भंडारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. किसी प्रकार के अस्थायी टेंट और तम्बू की व्यवस्था नहीं होगी. सराय, धर्मशाला आदि में भी श्रद्धालुओं के रुकने पर प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन ने श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थानों में दर्शन के वक्त मास्क पहनने और कोविड नियमों की पालना के निर्देश दिए हैं.

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