ऊना: मानसून के मौसम के चलते नदी-नालों में खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. खनन विभाग के जारी आदेशों के अनुसार 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जिला भर में तमाम खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. आदेशों के मुताबिक सोमभद्रा नदी सहित सहायक खड्डों में भी माइनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
विभाग ने यह आदेश बरसात के सीजन के चलते लागू किया है. यह आदेश जिला भर में खनन के लिए अधिकृत किए गए लीज होल्डर पर भी लागू रहेगा. निर्देशों की पालना न करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है.
पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लागू किए गए आदेश
खनन अधिकारी ऊना नीरज कांत ने कहा कि विभाग इस दौरान खनन के लिए सभी लीज संबंधित क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य खनन संभावित स्थानों पर भी नजर रखेगा. नियमों के उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बरसात के सीजन में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से इस आदेश को लागू किया गया है.
एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगा विभाग
बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) का एक पैनल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जसवीर सिंह की अगुवाई में अवैध खनन के मामलों की भी जांच करने ऊना पहुंचा था. एनजीटी में चल रहे मामले की भी खनन विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है. विभाग एक सप्ताह के भीतर एनजीटी पैनल को अफनी रिपोर्ट सौंप देगा.
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