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डिप्टी सीएम के निर्देश पर पंचायत सचिव की ट्रांसफर, हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब - हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने एक पंचायत सचिव के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है और इसपर जिला उपायुक्त को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर (Himachal HC order on Panchayat Secretary transfer) (transfer order of Panchayat Secretary of Una) (Himachal Pradesh High Court)

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Published : Jan 30, 2023, 8:21 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के निर्देश पर जारी किए गए पंचायत सचिव के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. ऊना जिला के एक पंचायत के सचिव का तबादला डिप्टी सीएम के निर्देश पर किया गया था. पंचायत सचिव ने इस तबादला आदेश को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया कि ये तबादला राजनीतिक द्वेष के आधार पर किया गया है. हाईकोर्ट ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ट्रांसफर ऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने जिला ऊना के एक पंचायत सचिव विष्णु दत्त की याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए हैंं. यही नहीं, हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के सचिव और विभाग के निदेशक सहित जिला उपायुक्त ऊना को चार सप्ताह में अपना पक्ष रखने के लिए भी आदेश जारी किए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी का तबादला राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है. साथ ही कहा गया कि प्रार्थी को ट्रांसफर करने के लिए विभाग के पास कोई प्रपोजल नहीं था. इतना होने पर भी ऊना जिला के डीसी ने उसका तबादला कर दिया. ये तबादला आदेश डिप्टी सीएम के निर्देश पर जारी किए गए.

अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने विकास खंड हरोली की कुठारबीत पंचायत में बतौर सचिव 15 दिसंबर 2021 को पदभार संभाला था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार ने अभी तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है. ऐसे में कर्मचारियों का तबादला केवल मुख्यमंत्री की अप्रूवल के बाद ही हो सकता है. वहीं, इस मामले में जिला उपायुक्त ऊना ने उप-मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायत सचिव का तबादला आदेश जारी किए हैं. प्रार्थी ने अदालत से आग्रह किया है कि उसके तबादला आदेश को रद्द किया जाए. हिमाचल उच्च न्यायालय ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ट्रांसफर आर्डर पर फिलहाल रोक लगा दी है.

ये भी पढ़ें: सरकारी गाड़ियों के VVIP नंबर पर हाइकोर्ट की फटकार, कहा: कौन सा पुण्य कर्म है जो इनके बिना पूरा नहीं होता

शिमला: हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के निर्देश पर जारी किए गए पंचायत सचिव के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. ऊना जिला के एक पंचायत के सचिव का तबादला डिप्टी सीएम के निर्देश पर किया गया था. पंचायत सचिव ने इस तबादला आदेश को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. प्रार्थी ने याचिका में आरोप लगाया कि ये तबादला राजनीतिक द्वेष के आधार पर किया गया है. हाईकोर्ट ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ट्रांसफर ऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने जिला ऊना के एक पंचायत सचिव विष्णु दत्त की याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए हैंं. यही नहीं, हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के सचिव और विभाग के निदेशक सहित जिला उपायुक्त ऊना को चार सप्ताह में अपना पक्ष रखने के लिए भी आदेश जारी किए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी का तबादला राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है. साथ ही कहा गया कि प्रार्थी को ट्रांसफर करने के लिए विभाग के पास कोई प्रपोजल नहीं था. इतना होने पर भी ऊना जिला के डीसी ने उसका तबादला कर दिया. ये तबादला आदेश डिप्टी सीएम के निर्देश पर जारी किए गए.

अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने विकास खंड हरोली की कुठारबीत पंचायत में बतौर सचिव 15 दिसंबर 2021 को पदभार संभाला था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार ने अभी तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है. ऐसे में कर्मचारियों का तबादला केवल मुख्यमंत्री की अप्रूवल के बाद ही हो सकता है. वहीं, इस मामले में जिला उपायुक्त ऊना ने उप-मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंचायत सचिव का तबादला आदेश जारी किए हैं. प्रार्थी ने अदालत से आग्रह किया है कि उसके तबादला आदेश को रद्द किया जाए. हिमाचल उच्च न्यायालय ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ट्रांसफर आर्डर पर फिलहाल रोक लगा दी है.

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