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हरियाणा के कांग्रेस MLA समेत 15 को हिमाचल में 3-3 साल की जेल, जानें क्या है पूरा मामला - कालका के विधायक प्रदीप चौधरी

10 साल पुराने मामले में नयायिक दंडाधिकारी नालागढ़ जितेंद्र कुमार की अदालत ने वीरवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा राज्य के कालका विस क्षेत्र के विधायक समेत 15 लोगों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. इन आरोपियों पर गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करके सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में तीन साल का कारावास व 85-85 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Congress mla pradeep chaudhary
हरियाणा के कांग्रेस MLA समेत 15 को 3 साल की जेल
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Published : Jan 28, 2021, 6:02 PM IST

नालागढ़/सोलन: नयायिक दंडाधिकारी नालागढ़ जितेंद्र कुमार की अदालत ने वीरवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा राज्य के कालका के विधायक समेत 15 लोगों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. इन आरोपियों पर गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करके सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में तीन साल का कारावास व 85-85 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को बरोटीवाला यातायात पुलिस ने ट्रैफिक जांच के लिए नाका लगा गया था. तभी नाके को देख कर हरियाणा के पपलोहा निवासी सुच्चा सिंह पुलिस से डर कर बिजली के खंभे पर चढ़ गया था. वहां पर उसने बिजली की तारे पकड़ ली, इस हादसे में वह बुरी तरह से झूलस गया था. घायल अवस्था में उसे पीजीआई भर्ती किया गया जहां पर कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई थी.

वीडियो.

सरकारी बस और पुलिस वाहन किया था आग के हवाले

मौत के बाद हरियाणा राज्य के कालका के विधायक प्रदीप चौधरी, महेश कुमार, मलकीयत सिंह, संजीव कुमार, संदीप कुमार, भूपेंद्र धीमान, रूपलाल, हिमत सिंह, अवतार सिंह, जीत राम, जोगेंद्रे सिंह, भागचंद, महेश कुमार, गुलजार और अमरनाथ के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने बद्दी के रेड लाईट चौक पर शव को रख कर चक्का जाम किया.

इस दौरान जब बद्दी पुलिस मौके पर जाम हटाने आई तो उन पर पथराव किया गया, जिससे कई पुलिस कर्मी घायल हो गये थे. एक सरकारी बस और एक बद्दी थाने की गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया गया था.

16 आरोपियों को तीन साल की जेल

नालागढ़ के न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार की अदालत ने इन सभी पंद्रह लोगों को धारा-143 के तहत छह माह का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा-341 के तहत एक माह की कारावास व पांच सौ रुपये की सजा, धारा-148 के तहत तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-147 के तहत दो साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-324 के तहत तीन माह की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना.

इसके अलावा धारा-332 के तहत तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-353 के तहत दो साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-435 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, पीडीपी एक्ट तीन के तहत तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना तथा पीडीपी एक्ट चार के तहत तीन साल की कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. यह सभी सजाए एक साथ चलेंगी.

पढ़ें: साइबर ठगों ने बिछाया जाल, हनीट्रैप में फंसे शख्स से ठगे 70 हजार

नालागढ़/सोलन: नयायिक दंडाधिकारी नालागढ़ जितेंद्र कुमार की अदालत ने वीरवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा राज्य के कालका के विधायक समेत 15 लोगों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. इन आरोपियों पर गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करके सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में तीन साल का कारावास व 85-85 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को बरोटीवाला यातायात पुलिस ने ट्रैफिक जांच के लिए नाका लगा गया था. तभी नाके को देख कर हरियाणा के पपलोहा निवासी सुच्चा सिंह पुलिस से डर कर बिजली के खंभे पर चढ़ गया था. वहां पर उसने बिजली की तारे पकड़ ली, इस हादसे में वह बुरी तरह से झूलस गया था. घायल अवस्था में उसे पीजीआई भर्ती किया गया जहां पर कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई थी.

वीडियो.

सरकारी बस और पुलिस वाहन किया था आग के हवाले

मौत के बाद हरियाणा राज्य के कालका के विधायक प्रदीप चौधरी, महेश कुमार, मलकीयत सिंह, संजीव कुमार, संदीप कुमार, भूपेंद्र धीमान, रूपलाल, हिमत सिंह, अवतार सिंह, जीत राम, जोगेंद्रे सिंह, भागचंद, महेश कुमार, गुलजार और अमरनाथ के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने बद्दी के रेड लाईट चौक पर शव को रख कर चक्का जाम किया.

इस दौरान जब बद्दी पुलिस मौके पर जाम हटाने आई तो उन पर पथराव किया गया, जिससे कई पुलिस कर्मी घायल हो गये थे. एक सरकारी बस और एक बद्दी थाने की गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया गया था.

16 आरोपियों को तीन साल की जेल

नालागढ़ के न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार की अदालत ने इन सभी पंद्रह लोगों को धारा-143 के तहत छह माह का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा-341 के तहत एक माह की कारावास व पांच सौ रुपये की सजा, धारा-148 के तहत तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-147 के तहत दो साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-324 के तहत तीन माह की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना.

इसके अलावा धारा-332 के तहत तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-353 के तहत दो साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा-435 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, पीडीपी एक्ट तीन के तहत तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना तथा पीडीपी एक्ट चार के तहत तीन साल की कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. यह सभी सजाए एक साथ चलेंगी.

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