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सोलन में होटल-रेस्तरां संचालक किए गए प्रशिक्षित, जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी

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Published : Jun 16, 2020, 1:49 PM IST

कोरोना वायरस के दौर में होटल-रेस्तरां संचालकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. होटल के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जरूरी जानकारी भी दी जा रही है.

Hotel-restaurant operators trained in Solan regarding corona virus
सोलन में होटल-रेस्तरां संचालक किए प्रशिक्षित

सोलन: कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पर्यटन विभाग ने सोलन के होटल-रेस्तरां संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पर्यटन विकास अधिकारी टाशी संडूप ने की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए होटल-रेस्तरां संचालकों के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है.

होटलों और रेस्तरां में बैठने की कुल क्षमता होगी 60 प्रतिशत

सभी होटल-रेस्तरां संचालकों को अपने प्रतिष्ठान खोलते समय प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों का लागू करना होगा. होटलों और रेस्तरां परिसर में बैठने की कुल 60 प्रतिशत क्षमता ही प्रयोग में लानी होगी. सभी कर्मी आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करेंगे और विदेशी नागरिकों को छोड़कर इसका प्रयोग सुनिश्चित बनाएंगे.

वीडियो रिपोर्ट

कर्मचारियों की रोजाना होगी थर्मल स्कैनिंग

होटल के प्रवेश द्वार पर सभी होटल कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. होटल आने वाले सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री रजिस्टर में दर्ज की जाएगी. होटल-रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है. होटल में मेज, कुर्सी और दरवाजे के हैंडल नियमित सैनिटाइज करने के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं. होटलों में खाद्य सामग्री परोसने वाले कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग टोपी, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा.

त्वरित प्रतिक्रिया दल का भी करना होगा गठन

जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मुक्ता रस्तोगी ने निर्देश देते हुए कहा कि होटल-रेस्तरां में स्पर्श स्थान कम से कम रखे जाएं, दो व्यक्तियों, होटल कर्मियों, आगंतुकों के बीच कम से कम छह फीट की सामाजिक दूरी बनाई जानी चाहिए. हर होटल और रेस्तरां में क्विक रिस्पांस टीम गठित की जानी चाहिए.

ये भी पढ़ें: COVID-19: हिमाचल में 196 एक्टिव केस के साथ 550 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा

सोलन: कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पर्यटन विभाग ने सोलन के होटल-रेस्तरां संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पर्यटन विकास अधिकारी टाशी संडूप ने की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए होटल-रेस्तरां संचालकों के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है.

होटलों और रेस्तरां में बैठने की कुल क्षमता होगी 60 प्रतिशत

सभी होटल-रेस्तरां संचालकों को अपने प्रतिष्ठान खोलते समय प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों का लागू करना होगा. होटलों और रेस्तरां परिसर में बैठने की कुल 60 प्रतिशत क्षमता ही प्रयोग में लानी होगी. सभी कर्मी आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करेंगे और विदेशी नागरिकों को छोड़कर इसका प्रयोग सुनिश्चित बनाएंगे.

वीडियो रिपोर्ट

कर्मचारियों की रोजाना होगी थर्मल स्कैनिंग

होटल के प्रवेश द्वार पर सभी होटल कर्मचारियों की प्रतिदिन थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. होटल आने वाले सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री रजिस्टर में दर्ज की जाएगी. होटल-रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है. होटल में मेज, कुर्सी और दरवाजे के हैंडल नियमित सैनिटाइज करने के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं. होटलों में खाद्य सामग्री परोसने वाले कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग टोपी, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा.

त्वरित प्रतिक्रिया दल का भी करना होगा गठन

जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मुक्ता रस्तोगी ने निर्देश देते हुए कहा कि होटल-रेस्तरां में स्पर्श स्थान कम से कम रखे जाएं, दो व्यक्तियों, होटल कर्मियों, आगंतुकों के बीच कम से कम छह फीट की सामाजिक दूरी बनाई जानी चाहिए. हर होटल और रेस्तरां में क्विक रिस्पांस टीम गठित की जानी चाहिए.

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