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ऐप के जरिए नशा तस्करों पर कसी जाएगी नकेल, जानिए क्या कुछ खास करने वाली है हिमाचल पुलिस

ई-चालान के माध्यम से ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसी जाएगी. इस चालान के चलते अगर किसी व्यक्ति का 3 बार किसी भी तरह का चालान होता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.

क्राइम मीटिंग
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Published : May 28, 2019, 8:59 PM IST

सोलनः पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी की अध्यक्षता में सोलन में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई. उन्होंने कहा कि हिमाचल में पुलिस कुछ अहम काम करने वाली है, जिसकी उन्होंने बैठक में जानकारी दी.

crime meeting
क्राइम मीटिंग

पुलिस करेगी ई-चालान की शुरुआत: ई-चालान के माध्यम से ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसी जाएगी. इस चालान के चलते अगर किसी व्यक्ति का 3 बार किसी भी तरह का चालान होता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.

नशे की रोकथाम के लिए ऐप होगी लॉन्चः नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस द्वारा ऐप लॉन्च की जाएगी, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति नशे के बारे में पुलिस को सूचना दे सकता है और इस एप्प के माध्यम से सूचना देने वाले को गोपनीय रखा जाएगा. यहां तक कि इसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति के बारे में पुलिस तक को पता नहीं चलेगा.

CCTV कैमरा से क्राइम पर रखी जायेगी नजरः पूरे प्रदेश में करीब 28000 कैमरा लगाए हैं, जिसके चलते पुलिस क्राइम पर नजर रखे हुए हैं, वहीं जिला के DSP को हर महीने इसकी देखरेख और इसकी रिपोर्ट को पुलिस हैडक्वार्टर सौंपना पड़ेगा.

क्राइम मीटिंग

किन्नौर, लाहुल स्पीति और धौलाकुआं में भी खुलेंगी पुलिस कैंटीन

डीजीपी सीताराम मरडी ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों व पुलिस पेंशन धारकों के कल्याण के लिए बाजार से सस्ती दरों पर घरेलू सामान उपलब्ध करवाने के लिए मंडी, शिमला, धर्मशाला, ऊना, चंबा, नाहन, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, बद्दी, हमीरपुर, पीटीसी डरोह, प्रथम भारतीय आरक्षित वाहिनी बनगढ़, तृतीय वाहिनी पंडोह, चौथी वाहिनी जंगलबैरी व पांचवी वाहिनी बस्सी में 16 कैंटीन (Canteen) खोली गई हैं. इन कैंटीनों (Canteen) में अभी तक 3 करोड़ 34 लाख का विक्रय हुआ है. किन्नौर, लाहुल स्पीति व धौलाकुआं में कैंटीन (Canteen) खोली जानी प्रस्तावित हैं.


नशा निवारण समितिः इस समिति के चलते पंचायत स्तर पर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा.

स्नातक आरक्षियों को अन्वेषण शक्तियांः जनवरी माह से यह नियम लागू कर दिया गया था, जिसमें स्तानक आरक्षियों को 3 साल तक के केसों में तफ्तीश करने के लिए शक्तियां दी जाएगी. बता दें कि डीजीपी मरडी ने किन्नौर, सोलन, सिरमौर और बद्दी जिला पुलिस के अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक में इसकी जानकारी दी.

सोलनः पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी की अध्यक्षता में सोलन में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई. उन्होंने कहा कि हिमाचल में पुलिस कुछ अहम काम करने वाली है, जिसकी उन्होंने बैठक में जानकारी दी.

crime meeting
क्राइम मीटिंग

पुलिस करेगी ई-चालान की शुरुआत: ई-चालान के माध्यम से ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसी जाएगी. इस चालान के चलते अगर किसी व्यक्ति का 3 बार किसी भी तरह का चालान होता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.

नशे की रोकथाम के लिए ऐप होगी लॉन्चः नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस द्वारा ऐप लॉन्च की जाएगी, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति नशे के बारे में पुलिस को सूचना दे सकता है और इस एप्प के माध्यम से सूचना देने वाले को गोपनीय रखा जाएगा. यहां तक कि इसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति के बारे में पुलिस तक को पता नहीं चलेगा.

CCTV कैमरा से क्राइम पर रखी जायेगी नजरः पूरे प्रदेश में करीब 28000 कैमरा लगाए हैं, जिसके चलते पुलिस क्राइम पर नजर रखे हुए हैं, वहीं जिला के DSP को हर महीने इसकी देखरेख और इसकी रिपोर्ट को पुलिस हैडक्वार्टर सौंपना पड़ेगा.

क्राइम मीटिंग

किन्नौर, लाहुल स्पीति और धौलाकुआं में भी खुलेंगी पुलिस कैंटीन

डीजीपी सीताराम मरडी ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों व पुलिस पेंशन धारकों के कल्याण के लिए बाजार से सस्ती दरों पर घरेलू सामान उपलब्ध करवाने के लिए मंडी, शिमला, धर्मशाला, ऊना, चंबा, नाहन, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, बद्दी, हमीरपुर, पीटीसी डरोह, प्रथम भारतीय आरक्षित वाहिनी बनगढ़, तृतीय वाहिनी पंडोह, चौथी वाहिनी जंगलबैरी व पांचवी वाहिनी बस्सी में 16 कैंटीन (Canteen) खोली गई हैं. इन कैंटीनों (Canteen) में अभी तक 3 करोड़ 34 लाख का विक्रय हुआ है. किन्नौर, लाहुल स्पीति व धौलाकुआं में कैंटीन (Canteen) खोली जानी प्रस्तावित हैं.


नशा निवारण समितिः इस समिति के चलते पंचायत स्तर पर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा.

स्नातक आरक्षियों को अन्वेषण शक्तियांः जनवरी माह से यह नियम लागू कर दिया गया था, जिसमें स्तानक आरक्षियों को 3 साल तक के केसों में तफ्तीश करने के लिए शक्तियां दी जाएगी. बता दें कि डीजीपी मरडी ने किन्नौर, सोलन, सिरमौर और बद्दी जिला पुलिस के अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक में इसकी जानकारी दी.


---------- Forwarded message ---------
From: Ricky Yogesh <rickyyogesh000@gmail.com>
Date: Tue, May 28, 2019, 6:33 PM
Subject: क्या कुछ खास करने वाली है हिमाचल पूलिस
To: <rajneeshkumar@etvbharat.com>


क्या कुछ खास करने वाली है हिमाचल पूलिस

लोकेशन:-सोलन:-योगेश शर्मा

पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार हिमाचल में पुलिस कुछ अहम काम करने वाली है जिसकी जानकारी आज सोलन में आयोजित क्राइम मीटिंग में दी गयी।


पूलिस करेगी ई चलान की शुरुआत:-ई चलान के माध्यम से ट्रैफिक नियमों की अवेहलना करने वालों पर नकेल कसी जायेगी। इस चलान के चलते अगर किसी व्यक्ति का 3 बार किसी भी तरह का चलान होता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जायेगा।



ऐप तैयारः पुलिस को भी नहीं पता चलेगा नशा तस्करों के बारे सूचना देने वाले का नाम-पता
डीजीपी बोले-जल्द होगी लॉन्च, बिना डरे दें नशे के कारोबारियों की सूचना
एप के माध्यम से कसेगी नशा तस्करों पर नकेल:-हिमाचल पुलिस बहुत जल्द एक एप लॉन्च करने वाली है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति नशे के बारे में पुलिस को सूचना दे सकता है और इस एप के माध्यम से सूचना देने वाले को गोपनीय रखा जायेगा।


CCTV कैमरा से क्राइम पर रखी जायेगी नजर:-पूरे प्रदेश में करीब 28000 कैमरा लगाए है जिसके चलते पुलिस क्राइम पर नजर रखे हुए है, वहीं जिला के DSP को हर महीने इसकी देखरेख और इसकी रिपोर्ट को पुलिस हैडक्वार्टर सौंपना पड़ेगा।


किन्नौर, लाहुल स्पीति और धौलाकुआं में खुलेंगी पुलिस कैंटीन
उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मचारियों व पुलिस पेंशन धारकों के कल्याण के लिए बाजार से सस्ती दरों पर घरेलू सामान उपलब्ध करवाने के लिए मंडी, शिमला, धर्मशाला, ऊना, चंबा, नाहन, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, बद्दी, हमीरपुर, पीटीसी डरोह, प्रथम भारतीय आरक्षित वाहिनी बनगढ़, तृतीय वाहिनी पंडोह, चौथी वाहिनी जंगलबैरी व पांचवी वाहिनी बस्सी में 16 कैंटीन (Canteen) खोली गई हैं। इन कैंटीनों (Canteen) में अभी तक 3 करोड़ 34 लाख का विक्रय हुआ है। किन्नौर, लाहुल स्पीति व धौलाकुआं में कैंटीन (Canteen) खोली जानी प्रस्तावित हैं।


नशा निवारण समिति :- इस समिति के चलते पंचायत स्तर पर लोगों को नशे के खिलाफ़ जागरूक किया जायेगा।

स्नातक आरक्षियों को अन्वेषण शक्तियां:- जनवरी माह से यह नियम लागू कर दिया गया था जिसमे स्तानक आरक्षियों को 3 साल तक के केसों में तफ्तीश करने के लिए शक्तियां दी जायेगी।


यह जानकारी डीजीपी एसआर मरड़ी (DGP SR Mardi) ने किन्नौर, सोलन, शिमला, सिरमौर और पुलिस जिला बद्दी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दी। 



बाइट:- सीताराम मरडी (पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश
शॉट:-क्राइम मीटिंग

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