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नाहन में आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत कार्यशाला का आयोजन, दी गई अहम जानकारी - Sirmour latest news

नाहन में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 50 से अधिक जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने भाग लिया. कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नए दिशा-निर्देशों व उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई.

One day workshop on RTI Act held in Nahan
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Published : Mar 23, 2021, 5:52 PM IST

नाहनः राज्य सूचना आयोग की ओर से जिला मुख्यालय नाहन में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में की गई.

दरअसल इस एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूचना आम आदमी का अधिकार है. आवेदनकर्ता को निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने व रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में आवेदनकर्ता को संतोषजनक जबाव देना सुनिश्चित करें.

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50 से अधिक जनसूचना अधिकारियों ने लिया भाग

मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 50 से अधिक जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने भाग लिया. कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नए दिशा-निर्देशों व उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई. जन सूचना अधिकारियों ने आयोग के पदाधिकारियों के समक्ष वर्तमान में पेश आ रही समस्यों के बारे में अवगत करवाया.

सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे दी जानकारी

डीसी ने बताया कि आयोग के अधिकारियों ने सभी जन सूचना अधिकारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस अधिनियम की बारीकियों के बारे में जानकारी दी और सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के माध्यम से सरकार के कार्य में उतरदायित्व व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार रूप से कार्य करने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें: कैसे नशा मुक्त होगा हिमाचल! बिलासपुर नलवाड़ी मेले में पुलिस कर्मी ने नाबालिग को बेचा चिट्टा

नाहनः राज्य सूचना आयोग की ओर से जिला मुख्यालय नाहन में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में की गई.

दरअसल इस एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूचना आम आदमी का अधिकार है. आवेदनकर्ता को निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने व रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में आवेदनकर्ता को संतोषजनक जबाव देना सुनिश्चित करें.

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50 से अधिक जनसूचना अधिकारियों ने लिया भाग

मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 50 से अधिक जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने भाग लिया. कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नए दिशा-निर्देशों व उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई. जन सूचना अधिकारियों ने आयोग के पदाधिकारियों के समक्ष वर्तमान में पेश आ रही समस्यों के बारे में अवगत करवाया.

सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे दी जानकारी

डीसी ने बताया कि आयोग के अधिकारियों ने सभी जन सूचना अधिकारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस अधिनियम की बारीकियों के बारे में जानकारी दी और सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के माध्यम से सरकार के कार्य में उतरदायित्व व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार रूप से कार्य करने के निर्देश दिए.

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