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आज से 19 मई की शाम 6 बजे तक शराब के ठेके रहेंगे बंद, आदेश जारी

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Published : May 17, 2019, 6:19 PM IST

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सिरमौर ललित जैन ने बताया कि शिमला संसदीय सीट के लिए आगामी 19 मई को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर जिला में आगामी 17 मई को सांय 6 बजे से लेकर 19 मई को सांय 6 बजे अर्थात मतदान पूर्ण होने तक सभी शराब की दुकाने बंद रहेंगी.

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नाहन: जिला सिरमौर में स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के इरादे से जिला प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है. इसके तहत जिला में चुनाव के दौरान शराब सहित शस्त्र व विस्फोटक सामग्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सिरमौर ललित जैन ने बताया कि शिमला संसदीय सीट के लिए आगामी 19 मई को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर जिला में आगामी 17 मई को सांय 6 बजे से लेकर 19 मई को सांय 6 बजे अर्थात मतदान पूर्ण होने तक सभी शराब की दुकाने बंद रहेंगी.

डीसी सिरमौर ललित जैन


इसके अतिरिक्त 23 मई को मतगणना के दिन भी सिरमौर जिला में शराब की दुकाने बंद रखने के निर्देश जारी किए दिए गए हैं. चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सीआरसीपी की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए सिरमौर जिला में 17 मई को सांय 6 बजे से लेकर 19 मई को मतदान पूर्ण होने तक आग्नेय शस्त्र, हथियार को साथ लेकर चलने और अन्य विस्फोटक सामग्री को रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. बता दें कि यह आदेश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

नाहन: जिला सिरमौर में स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के इरादे से जिला प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है. इसके तहत जिला में चुनाव के दौरान शराब सहित शस्त्र व विस्फोटक सामग्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.


जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सिरमौर ललित जैन ने बताया कि शिमला संसदीय सीट के लिए आगामी 19 मई को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर जिला में आगामी 17 मई को सांय 6 बजे से लेकर 19 मई को सांय 6 बजे अर्थात मतदान पूर्ण होने तक सभी शराब की दुकाने बंद रहेंगी.

डीसी सिरमौर ललित जैन


इसके अतिरिक्त 23 मई को मतगणना के दिन भी सिरमौर जिला में शराब की दुकाने बंद रखने के निर्देश जारी किए दिए गए हैं. चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सीआरसीपी की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए सिरमौर जिला में 17 मई को सांय 6 बजे से लेकर 19 मई को मतदान पूर्ण होने तक आग्नेय शस्त्र, हथियार को साथ लेकर चलने और अन्य विस्फोटक सामग्री को रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. बता दें कि यह आदेश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

Intro: -आज शाम 6 बजे से 19 मई शाम 6 बजे तक ठेके रहेंगे बंद 
-मतगणना के दिन भी पूर्णतः शराब पर रहेगा प्रतिबंध
-आग्नेय शस्त्र, हथियार व विस्फोटक सामग्री पर भी रहेगा बैन 
-जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने जारी किए आदेश 
नाहन। जिला सिरमौर में स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के इरादे से जिला प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है। इसके तहत जिला में चुनाव के दौरान शराब सहित आग्नेय शस्त्र व विस्फोटक सामग्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 


Body:जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सिरमौर ललित जैन ने बताया कि शिमला संसदीय सीट के लिए आगामी 19 मई को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर जिला में आगामी 17 मई को सांय 6 बजे से लेकर 19 मई को सांय 6 बजे अर्थात मतदान पूर्ण होने तक सभी शराब की दुकाने बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त 23 मई को मतगणना के दिन भी सिरमौर जिला में शराब की दुकाने बंद रखने के निर्देश जारी किए दिए गए है। वहीं चुुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सीआरसीपी की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए सिरमौर जिला में 17 मई को सांय 6 बजे से लेकर 19 मई को मतदान पूर्ण होने तक आग्नेय शस्त्र, हथियार को साथ लेकर चलने और अन्य विस्फोटक सामग्री को रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
बाइट: ललित जैन, डीसी सिरमौर 


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