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बाता पुल के पास 2 लोगों से मिली जंगली जानवर की खाल, मामला दर्ज - एसआईयू टीम

बाता पुल पर गुरुवार को दो लोगों से तेंदुए की प्रजाति के जंगली जानवर की खाल बरामद हुई है. आरोपियों के इस तरह वन्य जीव की खाल को अपने कब्जे में रखने को लेकर दोनों के खिलाफ 51 वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

Wild animal skin found
जंगली जानवर की खाल मिली
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Published : Jul 31, 2020, 1:09 PM IST

पांवटा साहिब/सिरमौर: पांवटा साहिब के बाता पुल पर गुरुवार को दो लोगों से तेंदुए की प्रजाति के जंगली जानवर की खाल बरामद हुई है. आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव की खाल को अपने कब्जे में रखने को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

आरोपियों की पहचान कपिल निवासी लामचिया गांव शिलाई और वीरेंद्र निवासी बागना गांव शिलाई के रूप में हुई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसआईयू टीम को सूचना मिली कि दो लोग (जिनमें से एक व्यक्ति ने कैरी बैग में किसी तेंदुआ प्रजाति के जंगली जानवर की खाल लेकर) पैदल ही बहराल बेरियर की ओर जा रहे हैं और इनमें से एक व्यक्ति के पास तेंदुआ प्रजाति के जंगली जानवर की खाल है.

इस पर एसआईयू टीम बहराल बेरियर की ओर रवाना हुई. साथ ही डीएफओ पांवटा से संपर्क कर वाइल्ड लाइफ की टीम भेजने के लिए कहा गया. टीम ने सतीवाला से 2 लोगों को बहराल बैरियर की ओर जाते हुए देखा. तलाशी के दौरान व्यक्ति से भूरे रंग की सूखी खाल प्राप्त हुई.

आरोपियों के इस तरह वन्य जीव की खाल को अपने कब्जे में रखने को लेकर दोनों के खिलाफ 51 वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है. वहीं, मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने बताया की एसआईयू टीम ने दो लोगों से जंगली जानवर की खाल बरामद की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: अब लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे परिवहन कार्यालय के चक्कर, शुरू हुई ऑनलाइन सेवा

पांवटा साहिब/सिरमौर: पांवटा साहिब के बाता पुल पर गुरुवार को दो लोगों से तेंदुए की प्रजाति के जंगली जानवर की खाल बरामद हुई है. आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव की खाल को अपने कब्जे में रखने को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

आरोपियों की पहचान कपिल निवासी लामचिया गांव शिलाई और वीरेंद्र निवासी बागना गांव शिलाई के रूप में हुई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसआईयू टीम को सूचना मिली कि दो लोग (जिनमें से एक व्यक्ति ने कैरी बैग में किसी तेंदुआ प्रजाति के जंगली जानवर की खाल लेकर) पैदल ही बहराल बेरियर की ओर जा रहे हैं और इनमें से एक व्यक्ति के पास तेंदुआ प्रजाति के जंगली जानवर की खाल है.

इस पर एसआईयू टीम बहराल बेरियर की ओर रवाना हुई. साथ ही डीएफओ पांवटा से संपर्क कर वाइल्ड लाइफ की टीम भेजने के लिए कहा गया. टीम ने सतीवाला से 2 लोगों को बहराल बैरियर की ओर जाते हुए देखा. तलाशी के दौरान व्यक्ति से भूरे रंग की सूखी खाल प्राप्त हुई.

आरोपियों के इस तरह वन्य जीव की खाल को अपने कब्जे में रखने को लेकर दोनों के खिलाफ 51 वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है. वहीं, मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने बताया की एसआईयू टीम ने दो लोगों से जंगली जानवर की खाल बरामद की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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