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बिहार के आरोपी को अदालत ने सुनाई 3 माह के कठोर कारावास की सजा, ये किया था जुर्म - Sirmour latest news

सीजेएम नाहन की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 महीने के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. एनडीपीएस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को ये यह सजा सुनाई गई है.

The court sentenced the convict to 3 months
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Published : Mar 27, 2021, 10:08 PM IST

नाहनः सीजेएम नाहन की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 महीने के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

दरअसल अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की. उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी श्रीकांत पासवान पुत्र गंगा पासवान निवासी मायर शमशेर नगर, बागी टोला बिहार को एनडीपीएस मामले में दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई गई है.

ये था मामला

पैरवी सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 8 मार्च 2017 का है. पुलिस थाना कालाअंब के प्रभारी योगेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ रात को गश्त पर थे. इसी दौरान रात 9 बजे के करीब कालाअंब की नागल सड़क पर एक व्यक्ति पॉलिथीन उठाकर जा रहा था, जो पुलिस टीम को देखकर घबरा गया. शक होने पर पुलिस टीम ने जब व्यक्ति की तलाशी ली, तो उसके पास पॉलिथीन की थैली में 47 छोटे-छोटे पैकटों में 108 ग्राम गांजा बरामद हुआ. लिहाजा पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की.

इस दौरान आरोपी ने बताया कि वह गांजे का सेवन करता है और बेचता भी है. उसने कबूला कि यह गांजा उसने बिहार से लाया था, जिसे कालाअंब में बेचना था. इसके बाद पुलिस ने मामले में गहन छानबीन करने के बाद चालान तैयार कर अदालत में पेश किया. शनिवार को अदालत ने तमाम गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी को तीन माह के कठोर कारावास के साथ-साथ पांच हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

पढ़ें: श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में कांगड़ा का जवान शहीद, पिता बोले: मैं लूंगा अपने बेटे का बदला

नाहनः सीजेएम नाहन की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 महीने के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

दरअसल अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की. उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी श्रीकांत पासवान पुत्र गंगा पासवान निवासी मायर शमशेर नगर, बागी टोला बिहार को एनडीपीएस मामले में दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई गई है.

ये था मामला

पैरवी सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 8 मार्च 2017 का है. पुलिस थाना कालाअंब के प्रभारी योगेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ रात को गश्त पर थे. इसी दौरान रात 9 बजे के करीब कालाअंब की नागल सड़क पर एक व्यक्ति पॉलिथीन उठाकर जा रहा था, जो पुलिस टीम को देखकर घबरा गया. शक होने पर पुलिस टीम ने जब व्यक्ति की तलाशी ली, तो उसके पास पॉलिथीन की थैली में 47 छोटे-छोटे पैकटों में 108 ग्राम गांजा बरामद हुआ. लिहाजा पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की.

इस दौरान आरोपी ने बताया कि वह गांजे का सेवन करता है और बेचता भी है. उसने कबूला कि यह गांजा उसने बिहार से लाया था, जिसे कालाअंब में बेचना था. इसके बाद पुलिस ने मामले में गहन छानबीन करने के बाद चालान तैयार कर अदालत में पेश किया. शनिवार को अदालत ने तमाम गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी को तीन माह के कठोर कारावास के साथ-साथ पांच हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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